Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन की जमानत पर शनिवार 12 बजे आएगा फैसला, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का फैसला सुरक्षित

    By Jp YadavEdited By:
    Updated: Tue, 14 Jun 2022 01:27 PM (IST)

    Money Laundering Case दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi Health Minister Satyendar Jain) की जमानत याचिका पर मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। 30 मई को गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    Hero Image
    Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज

    नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi Health Minister Satyendar Jain) की जमानत याचिका पर शनिवार (18 जून) को फैसला आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट शनिवार को 12 बजे फैसला सुनाएगा कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिलेगी या नहीं?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, मंगलवार ठीक 11 बजे सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एडिशनल सालिसिटर जनरल एसबी राजू और सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अपना-अपनी पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। यह याचिका 9 जून को दी दाखिल की गई थी, लेकिन इस पर सोमवार भी सुनवाई नहीं हो सकी थी। 

    सत्येंद्र जैन के वकील का पक्ष

    एन हरिहरन का कहना है कि सत्येंद्र जैन लगातार 13 दिनों से रिमांड पर हैं। जांच में सहयोग कर रहे हैं। उनके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा ईडी ने दस्तावेज पहले ही जब्त कर लिए हैं ऐसे में उन से छेड़छाड़ की संभावना भी नहीं है। तीनों कंपनियों से संबंध ईडी की पूछताछ के दायरे में नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 20% से अधिक शेयरों का धारक है या वह बोर्ड का सदस्य है। ऐसे में मैं प्रथम दृष्टया दोषी नहीं हूं। दूसरा ट्रस्ट जिंदल ट्रस्ट है जिससे उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया और 2005 - 09 से सदस्य थे। वहां कोई लेनदेन नहीं है। सत्येंद्र जैन को स्लीप एपनिया की चिकित्सा स्थिति भी है जो गंभीर है। स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जहां अचानक मौत हो सकती है। इसे एक परिचारक की ,24 घंटे आवश्यकता होती है। अदालत से मांग है कि जैन को जमानत दें, वह जांच के लिए उपलब्ध है, वह एक मंत्री है और समाज से जुड़े हुए हैं।

    ईडी का पक्ष

    एएसजी राजू ने कहा कि जब हम इस मामले की जांच कर रहे थे जिसमें नकदी को वैध बनाना शामिल है और नकदी को वैध और उपयोग में लाया जाता है। जब हम जांच कर रहे थे तो हमें लाला शेर सिंह ट्रस्ट के संबंध में इसी तरह के लेन-देन का पता चला।

     जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने यह नहीं कहा कि वह शेर सिंह ट्रस्ट से संबंधित हैं, हमने स्पष्ट रूप से उनसे उस ट्रस्ट के बारे में पूछा जो उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रस्ट के बारे में कभी नहीं सुना। 10 जून को एक दस्तावेज सामने आया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ।

    वैभव जैन और अंकुश जैन सत्येंद्र जैन के बेनामीदार थे जब सत्येंद्र जैन ने एक कंपनी छोड़ी तो अंकुश जैन के शेयर में वृद्धि हुई थी। वैभव जैन के अंजान होने की बात गलत है।

    इस मामले में कोई जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। इस संज्ञेय अपराध में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    सत्येंद्र जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

    वहीं, मनी लांड्रिंग मामले में 30 मई की रात गिरफ्तार किए गए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने सोमवार को जैन को कोर्ट में पेश किया था। इस बीच, जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की। ईडी ने कहा कि जल्द ही जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने जमानत याचिका पर मंगलवार के लिए सुनवाई तय की है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कोर्ट से कहा कि सत्येंद्र जैन की सेहत ठीक नहीं है। नई मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में मंगलवार सुबह 11 बजे जमानत पर सुनवाई होगी। सोमवार शाम पांच बजे सत्येंद्र जैन को तिहाड़ लाया गया। उन्हें जेल संख्या सात में रखा गया है।

    बताया जा रहा है कि सोमवार को सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि मामले के संबंध में जांच के तहत हवाला आपरेटरों ने अपने जीवन के लिए खतरा होने की बात कही है और आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के टुकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 जून तक तिहाड़ जेल में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं।