Delhi News: तीन साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न पर HC सख्त, संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग और पुलिस से मांगा जवाब
Delhi News दक्षिणी दिल्ली इलाके में स्कूल में काम करने वाले सफाईकर्मी द्वारा तीन साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले का दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में की गई कार्रवाई पर दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने काे कहा है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नई दिल्ली दक्षिणी दिल्ली इलाके में स्कूल में काम करने वाले सफाईकर्मी द्वारा तीन साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले का दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में की गई कार्रवाई पर दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने काे कहा है। अदालत ने साथ ही शिक्षा निदेशालय को भी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
अगली सुनवाई सिंतबर में
मामले में अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी। दक्षिणी दिल्ली में एक स्कूल के सफाईकर्मी द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकार तीन साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न का मामला अखबारों में सामने आने पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इसका संज्ञान लिया था।
उन्होंने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू करने का आदेश दिया था। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया कि मामले में दाखिल की जाने वाली स्थिति रिपोर्ट में पीड़िता के साथ ही उसके स्वजन की पहचान किसी भी स्तर पर उजागर नहीं की जाएगी।
अदालत ने कहा कि बच्ची की पहचान व निजता के अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अदालत ने साथ ही दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (पोक्सो )- 2012 की धारा 23 में निहित वैधानिक प्रविधानों का मीडिया द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराएं। समाप्त विनीत 10 अगस्त
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।