दिल्ली की सड़कों पर फिर दौड़ेगी Rapido और Uber की बाइक, HC ने परिवहन विभाग के नोटिस पर लगाई रोक
Bike Taxi Service कोर्ट ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि जब तक पॉलिसी नहीं बन जाती है वह रैपिडो और दूसरी सम्बंधित कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम न उठाएं। दिल्ली परिवहन विभाग ने फरवरी में दो पहिया बाइक टैक्सी पर सवारी ढोने पर रोक लगा दी थी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कैब, बाइक रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग द्वारा जारी किए नोटिस पर रोक लगा दी है। दिल्ली परिवहन विभाग ने दो पहिया बाइक टैक्सी पर सवारी ढोने पर रोक लगा दी थी।
परिवहन विभाग को ये निर्देश
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि जब तक पॉलिसी नहीं बन जाती है, वह रैपिडो और दूसरी सम्बंधित कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम न उठाएं।
फरवरी में लगी थी रोक
गौरतलब है कि दिल्ली परिवहन विभाग ने फरवरी में दो पहिया बाइक टैक्सी पर सवारी ढोने पर रोक लगा दी थी।
परिवहन विभाग द्वारा एक सर्कुलर के तहत बाइक पर सवारी ढोने वालों पर रोक लगा दी गई थी। इसमें कहा गया था कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत दो पहिया वाहनों पर सवारी ढोना दंडनीय अपराध है। पहली बार इस नियम का उल्लंघन करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
दूसरी बार में यह जुर्माना दोगुना होकर 10 हजार रुपए हो जाएगा। कोर्ट ने रैपिडो और उबर को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देशों के आने तक मामले पर रोक लगाई है। इस मामले में रैपिडो और उबर ने दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।