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    COVID में जान गंवाने वाले पुलिस अफसरों के परिवारों के लिए सहायता राशि की याचिका पर HC का दिल्ली सरकार को नोटिस

    By AgencyEdited By: Nitin Yadav
    Updated: Tue, 21 Mar 2023 03:35 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी में ड्यूटी के करते हुए अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि की मांग वाली याच ...और पढ़ें

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    HC notice to Delhi government. photo source @File photo

    नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 महामारी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली पुलिसकर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

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    इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार से दो वकीलों और एक कानून के छात्र सहित पांच लोगों द्वारा जनहित याचिका के जवाब में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस मुद्दे पर व्यक्तिगत याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं और 75 प्रतिशत आवेदनों पर निर्णय लिया जा चुका है और संबंधित प्राधिकरण द्वारा उनका समाधान कर दिया गया है।

    अब तक नहीं मिली सहायता राशि

    याचिकाकर्ता हिनू महाजन और अन्य ने अपनी दलील में कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल 2020 में घोषणा की थी कि कोविड रोगियों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे, लेकिन अब तक 79 पुलिस अधिकारियों को परिवार के लोगों को कोई राशि नहीं दी गई है।

    मई में होगी अगली सुनवाई

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि "यह जानना आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है कि 79 दिल्ली पुलिस अधिकारियों की COVID-19 ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी और दिल्ली सरकार ने आज तक पुलिस अधिकारियों के अधिकांश परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी नहीं की है।" याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के कंधों पर आ गई और वे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा बन गए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।