मानहानि मामलाः दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर लगाया 5000 का जुर्माना
केजरीवाल समेत AAP के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि अरुण जेटली ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का मुखिया रहते हुए अपने 13 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया था।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अरुण जेटली द्वारा दायर दूसरे मानहानि के केस में जवाब दाखिल नहीं करने पर लगाया गया है।
इतना ही नहीं, कोर्ट ने अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मामले में जवाब देने में देरी पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए जुर्माना वसूलने का आदेश भी जारी कर दिया है।
Delhi HC levies fine of Rs. 5000 on CM Arvind Kejriwal for delay in filing the reply in the civil defamation case filed by Arun Jaitley.— ANI (@ANI) September 4, 2017
बता दें कि इससे पहले 25 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाई थी,क्योंकि कोर्ट के एडवांस सुनवाई के फैसले पर सवाल उठाए थे।
इससे पहले 23 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था कि क्या आपने यह कहकर झूठ बोला था कि उन्होंने इस मामले की एक सुनवाई में अपने वकील से वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा था।
यह है पूरा मामला
गौरतलब है कि दो साल पहले 2015 में अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच बड़े नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था।
केजरीवाल समेत साथियों ने आरोप लगाया था कि अरुण जेटली ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का मुखिया रहते हुए अपने 13 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया था। इसी आरोप के खिलाफ जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर 10 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज किया है।