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    Grap Guideline: दिल्ली-NCR में आज से ग्रेप लागू, कूड़ा जलाने सहित कई पाबंदियां; उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

    By Jagran NewsEdited By: Paras Pandey
    Updated: Sun, 01 Oct 2023 07:55 AM (IST)

    राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रविवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू होगा। ग्रेप की पाबंदियां चार चरणों में लागू की जाएंगी। जिसके अंतर्गत बढ़ते प्रदूषण स्तर के साथ कार्रवाई व प्रतिबंध के स्वरूप बदलते रहेंगे। चार चरणों के बढ़ते क्रम में जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा सख्ती भी उतनी अधिक देखने को मिलेगी। समयावधि पूरी कर चुके डीजल और पेट्रोल वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू होगा।

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    Grap Guideline: दिल्ली-NCR में आज से ग्रेप लागू, कूड़ा जलाने सहित कई पाबंदियां (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रविवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू होगा। ग्रेप की पाबंदियां चार चरणों में लागू की जाएंगी। जिसके अंतर्गत बढ़ते प्रदूषण स्तर के साथ कार्रवाई व प्रतिबंध के स्वरूप बदलते रहेंगे।

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    चार चरणों के बढ़ते क्रम में जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, सख्ती भी उतनी अधिक देखने को मिलेगी। प्रथम चरण में समयावधि पूरी कर चुके डीजल और पेट्रोल वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के साथ कचरा जलाने पर कार्रवाई होगी, तो वहीं दूसरे चरण में चिह्नित हाटस्पाट पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई किए जाने की योजना है।

    ऐसे ही तीसरे व चौथे चरण में सख्त पाबंदियों की योजना बनाई गई है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मुताबिक ग्रेप का नया सिटीजन चार्टर भी जारी किया गया है, जिसमें लोगों को हिदायतें दी गई हैं कि कैसे आप प्रदूषण की जंग में सहयोगी बन खुद का ख्याल रख सकते हैं।

    इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएनजी तथा बीएस-चार डीजल का उपयोग करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत चार पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक।

    एनसीआर जिलों में डीजल चार पहिया वाहनों पर लगाया जाएगा प्रतिबंध, बीएस छह इंजन वाले और आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को रहेगी छूट।

    इसके अलावा, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने आदि कार्यों में निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्यों पर लगाई जा सकती पाबंदी।