दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू: स्कूल-कॉलेज, WFH और ऑड-ईवन को लेकर निर्देश जारी, कार-ट्रकों के लिए जानिए नियम
Delhi Pollution दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद CAQM) ने ग्रैप-4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। दोपहर में ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया गया था। सीएक्यूएम ने सभी सरकारों पुलिस और एजेंसियों को नियम सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।

रणबिजय सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम, CAQM) ने ग्रैप-4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया है। इससे पहले आज ही दोपहर में ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया था। इसके तहत के कई पाबंदियां लगाई गई हैं।
सीएक्यूएम के अनुसार, दिल्ली का औसत AQI आज (16 दिसंबर) रात 9 बजे 399 पर पहुंच गया और रात 10 बजे 400 के पार पहुंच गया। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और शांत हवा के कारण दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण ज्यादा बढ़ने पर GRAP के लिए CAQM उप-समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई।
बैठक में सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 के नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया।
ग्रेप चार में ये प्रतिबंध होंगे लागू
- दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं लेकर पहुंचने वाली ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा सीएनजी, इलेक्ट्रिक व बीएस छह इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी।
- दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार के एचजीवी (भारी मालवाहक वाहन) पर रोक। सिर्फ आवश्यक सामान ढोने वाले एचजीवी वाहन को छूट रहेगी।
- निर्माण और विध्वंस पर पूरी तरह रोक रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली वितरण से संबंधित परियोजनाएं इत्यादि सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य बंद रहेगा।
- दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्कूलों में छठी से नौवीं और 11वीं की पढ़ाई भी ऑनलाइन व ऑफलाइन (हाइब्रिड) मोड़ में होगी।
- सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश। एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को फैसला करने का निर्देश।
- केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी वर्क फ्रऑम होम देने का फैसला ले सकती है।
- एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें कॉलेज बंद, ऑड ईवेन लगाने और गैर जरूरी व्यवसायिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से कुछ दिन के लिए बंद रखने का फैसला ले सकती हैं।
पुलिस और एजेंसियों को निर्देश
सीएक्यूएम ने दिल्ली और एनसीआर से संबंधित राज्यों के परिवहन विभाग, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित एजेंसियों को इस पर अमल करने का निर्देश दिया है। सीएक्यूएम के अनुसार सर्दी के मौसम में लंबे समय तक हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रहती है।
ग्रैप-3 के नियम
ग्रैप-3 के तहत दिल्ली-एनसीआर में बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन वाले चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। बीएस चार डीजल (BS-4 Diesel) वाले माल वाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक हाईब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए गए।
प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्य बंद रहेंगे। अस्पताल, रेल, मेट्रो इत्यादि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है। इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्टोन क्रसर बंद हो जाएंगे। खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी।
14 दिसंबर को हुआ था नियमों में बदलाव
इसके तहत बीएस छह डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को छोड़कर एनसीआर के रास्ते दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले अन्य डीजल इंजन बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पहले यह प्रावधान ग्रेप तीन में शामिल था। लेकिन अब सीएक्यूएम ने इसे ग्रैप दो में शामिल कर दिया है। वहीं, ग्रैप-4 के नियमों को ग्रैप-3 में डाल दिया गया।
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