Ghazipur Landfill Site: आग लगने पर गोपाल राय ने मांगी रिपोर्ट, 48 घंटे का दिया समय; ऐसी घटनाएं रोकने का भी मांगा प्लान
दिल्ली सरकार ने पर्यावरण विभाग को गाजीपुर लैंडफिल साइट (Ghazipur Landfill Site) पर लगी आग के कारणों और गर्मी के मौसम में ऐसी साइटों पर इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कारगर कार्ययोजना पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। गोपाल राय द्वारा जारी आदेश में पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव को 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण विभाग को गाजीपुर लैंडफिल साइट (Ghazipur Landfill Site) पर लगी आग के कारणों और गर्मी के मौसम में ऐसी साइटों पर इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कारगर कार्ययोजना पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
कैबिनेट मंत्री गोपाल राय द्वारा जारी आदेश में पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव को 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि रविवार शाम को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बड़े पैमाने पर लैंडफिल में आग लगने की घटना सामने आई है, जिससे आसपास के इलाकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
पर्यावरण विभाग संभालने वाले राय ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट में आग के कारण से संबंधित सभी पहलुओं और इसका मुकाबला करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए तत्काल कदमों को शामिल किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, ''पिछले वर्षों के दौरान भी आग लगने की ऐसी घटनाएं सामने आई थीं। मौका मुआयना करने के बाद मैंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया, "विभाग ने ऐसी घटनाओं को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को कुछ दिशानिर्देश जारी किए। सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में सभी संबंधितों से एक रिपोर्ट एकत्र की जाए।"
इसने गर्मी के मौसम के दौरान दिल्ली में सभी लैंडफिल साइटों पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विभाग की कार्य योजना पर विवरण भी मांगा।
इसमें कहा गया है, "इस बीच, लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आसपास के क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के लिए आग पर काबू पाने और उसे बुझाने के लिए चौतरफा प्रयास किए जाने चाहिए।"
दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, कचरे के इस पहाड़ से उत्पन्न गैसों के कारण रविवार शाम लैंडफिल में बड़ी आग लग गई। घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
पुलिस के अनुसार, गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन में धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और 278 (माहौल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू हो गई है।

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