आबकारी घोटाले में आरोपी गौतम मल्होत्रा को मिली विदेश जाने की अनुमति, कोर्ट ने बताया मौलिक अधिकार
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आरोपी गौतम मल्होत्रा को 21 से 29 जुलाई तक स्कॉटलैंड जाने की अनुमति दे दी। अदालत ने विदेश यात्रा को मौलिक अधिकार बताया और कहा कि जमानत पर होने के कारण मल्होत्रा को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ईडी ने यात्रा का विरोध किया लेकिन अदालत ने कहा कि मल्होत्रा के फरार होने का खतरा नहीं है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित व्यवसायी गौतम मल्होत्रा को 21 से 29 जुलाई तक स्कॉटलैंड यात्रा की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत कहा कि जब आरोपित इस मामले में पहले से जमानत पर है, तो उसे उसके मौलिक अधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं बनता।
गौतम मल्होत्रा, जो पंजाब के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के बेटे हैं, फिलहाल इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने अदालत से लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को निलंबित करने और व्यापारिक कारणों से स्काटलैंड जाने की अनुमति मांगी थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश लोक अभियोजक ने विदेश यात्रा की याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि इससे मामले की जांच और ट्रायल में देरी हो सकती है, और आरोपित साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है। एजेंसी ने यह भी कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है।
हालांकि, अदालत ने कहा कि गौतम मल्होत्रा जमानत पर हैं और उनका समाज में मजबूत आधार है, इसलिए उन्हें फरार होने का खतरा नहीं माना जा सकता।
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