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    'राजनीति में हैं तो चमड़ी मोटी रखनी चाहिए...', भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर हाई कोर्ट की टिप्पणी

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:33 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर कहा कि राजनीति में मोटी चमड़ी जरूरी है पर व्यंग्य और मानहानि में फर्क है। कोर्ट ने एकपक्षीय आदेश देने से इनकार किया। भाटिया ने अपनी निजता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अपमानजनक वीडियो हटाने की मांग की है जिस पर कोर्ट ने अश्लील टिप्पणियाँ हटाने को कहा।

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    राजनीति में हैं तो रखनी चाहिए मोटी चमड़ी : हाई कोर्ट।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया से अपमानजनक वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

    इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीति में शामिल व्यक्ति मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए, लेकिन व्यंग्य और मानहानि में अंतर करना जरूरी है।

    न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ कहा कि जब आप राजनीति में होते हैं, तो आपको मोटी चमड़ी का होना पड़ता है। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या व्यंग्यात्मक है और क्या अपमानजनक।

    एकपक्षीय आदेश पारित करने के बिंदु पर पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर चुका है कि ऐसे मामलों में एकपक्षीय आदेश पारित नहीं करना चाहिए।

    सुनवाई के दौरान गौरव भाटिया की तरफ से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि तस्वीर उनके घर में ली गई थी और उनकी सहमति के बिना इसे प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए था।

    यह भी कहा कि यह उनके मुवक्किल की निजता का उल्लंघन है। इसके जवाब में पीठ में कहा कि आप इंटरव्यू में थे और वे आपके घर में जबरन नहीं घुसे थे। हालांकि, पीठ ने कहा कि अश्लील टिप्पणियों को हटाना होगा।

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    भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने याचिका दायर कर एक टीवी समाचार कार्यक्रम में मौजूद होने से जुड़ी अपमानजनक सामग्री को इंटरनेट मीडिया से हटाने की मांग की है।

    इस कार्यक्रम में उन्हें बिना पैजामा के कुर्ता पहने देखा गया था। भाटिया ने तर्क दिया कि उन्होंने शार्ट्स पहने हुए थे और कैमरामैन ने गलती से उनके शरीर का निचला हिस्सा दिखा दिया।

    उन्होंने दावा किया कि घटना से संबंधित इंटरनेट मीडिया पोस्ट भाटिया की निजता का उल्लंघन करते हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए।

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