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    G20 Summit: शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में बाहर से आ रहे हैं तो अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे? जानिए गाइडलाइन

    By GeetarjunEdited By: Geetarjun
    Updated: Tue, 05 Sep 2023 01:12 AM (IST)

    G20 Summit इस सप्ताह जी-20 शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होगा लेकिन विदेशी मेहमान 7-8 सितंबर से ही आना शुरू हो जाएंगे। नई दिल्ली जिले में विदेशी मेहमानों की सबसे ज्यादा आवाजाही रहेगी इस कारण इसे नियंत्रिण क्षेत्र बनाया गया है। इस इलाके में सबसे प्रतिबंध लगाए गए हैं।

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    शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में बाहर से आ रहे हैं तो अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे? जानिए गाइडलाइन

    नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। G20 Summit in Delhi: इस सप्ताह जी-20 शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होगा, लेकिन विदेशी मेहमान 7-8 सितंबर से ही आना शुरू हो जाएंगे। नई दिल्ली जिले में विदेशी मेहमानों की सबसे ज्यादा आवाजाही रहेगी, इस कारण इसे नियंत्रिण क्षेत्र बनाया गया है। इस इलाके में सबसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि इन इलाकों में बाहर से आने वालों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है।

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    ये है गाइडलाइन

    विशेष आयुक्त एसएस यादव ने बताया कि अगर जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान कोई दिल्ली में बाहर से आ रहा है और नई दिल्ली जिले का रहने वाला है। तो वह आसानी से आ-जा सकता है। उसे अपना पते का दस्तावेज दिखाना होगा। साथ ही जिसे ट्रेन से या फ्लाइट से आया है उसे अपना टिकट भी दिखाना होगा।

    इसके अलावा किसी का गंतव्य स्थान नई दिल्ली है और होटल में बुकिंग है। उनको अपना पता का दस्तावेज या टिकट दिखाना होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

    लोगों के आने-जाने पर ये नियम

    साथ ही नई दिल्ली जिले में होटल बुकिंग वाले और हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों को बोर्डिंग पास और बुकिंग दस्तावेजों के साथ प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उस समय सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण 10-15 मिनट की देरी हो सकती है, लेकिन उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

    नई दिल्ली जिले के लिए एडवाइजरी

    • नई दिल्ली जिले में सभी बैंक (Bank), व्यावसायिक प्रतिष्ठान (Commercial Establishments), रेस्तरां (Restaurants) और शॉपिंग मॉल्स (Shopping Malls) बंद रहेंगे ()।
    • यहां बाहरी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।
    • डीटीसी, क्लस्टर, भारी वाहनों और निजी बसों का पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा (Delhi DTC & City Buses Guidelines)।
    • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जाने वालों की अनुमति मिलेगी, लेकिन उन्हें टिकट दिखाना पड़ेगा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें नई दिल्ली से बचकर जाने की सलाह दी है।
    • नई दिल्ली और एनडीएमसी क्षेत्र में आठ से 10 सितंबर तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें और रेस्त्रां बंद रहेंगे। लागों को ऑनलाइन खाना मंगवाने की सेवा और अन्य किसी भी प्रकार की ऑनलाइन डिलीवरी सेवा नहीं मिलेगी।
    • नई दिल्ली जिले को छोड़कर पूरी दिल्ली में सामान्य तरीके से आवाजाही रहेगी। (हालांकि, शिक्षण संस्थान, निजी और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगी)।
    • नई दिल्ली के अस्पतालों, होटल (जिनमें विदेशी मेहमान ठहरे हुए होंगे) कर्मचारियों, ड्यूटी में लगे कर्मचारी और आवश्यक कार्यों में लगे कर्मियों को अपना आईकार्ड दिखाने के बाद ही आने-जाने की अनुमति दी जाएगी।
    • खाने-पीने का सामान, दूध, फल और दवाइयों के वाहनों को नहीं रोका जाएगा।
    • नई दिल्ली इलाके में रहने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन उन्हें पते से संबंधित दस्तावेज दिखाना होगा। 
    • अस्पतालों में जाने के लिए रोक नहीं रहेगी, इलाज के दस्तावेज दिखाने होंगे। एंबुलेंस के लिए भी कोई रोक नहीं रहेगी।