संसद उड़ाने की धमकी मामले में पूर्व विधायक को छह माह कैद, जांच में सामने आई थी यह बात
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद भवन को विस्फोट से उड़ाने की धमकी देने के मामले में छह ...और पढ़ें

जागरण संवाददादा, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद भवन को विस्फोट से उड़ाने की धमकी देने के मामले में छह माह कारावास की सजा सुनाई है। वह बालाघाट जिले के लांजी सीट से विधायक रहे हैं।
506 के तहत सजा और जुर्माना
जानकारी के मुताबिक, यह धमकी सितंबर 2022 में दी गई थी, जब समरीते ने अपनी 70 मांगों को लेकर असंतोष व्यक्त किया। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा कि समरीते को भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 506 के तहत सजा और जुर्माना दिया गया है।
विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोपों से बरी कर दिया
हालांकि, कोर्ट ने उन्हें विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि जांच में पाया गया कि पार्सल में मौजूद सामग्री तकनीकी रूप से विस्फोटक नहीं थी। 16 सितंबर 2022 को संसद भवन में एक संदिग्ध पार्सल मिला था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, संविधान की प्रति और धमकी भरा पत्र शामिल था।

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