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    Delhi News: राजधानी में बन रहा नया फुटओवर ब्रिज, राजपूताना राइफल्स के जवानों को मिलेगी बड़ी राहत

    Updated: Tue, 29 Jul 2025 09:53 AM (IST)

    दिल्ली छावनी परिषद ने हाईकोर्ट को बताया कि राजपूताना राइफल्स के लिए 10 महीने में फुटओवर ब्रिज बनेगा। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को निविदा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। डीएमआरसी और अन्य सरकारी एजेंसियां समय पर निर्माण पूरा करने पर सहमत हैं। सेना ने अस्थायी तौर पर बेली ब्रिज बनाने का फैसला किया है। यह फैसला सैनिकों को गंदे नाले से गुजरने से बचाने के लिए लिया गया है।

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    राजपूताना राइफल्स के जवानों के लिए बनाया जा रहा एफओबी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली छावनी परिषद ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि राजपूताना राइफल्स को उनके बैरकों से दिल्ली छावनी क्षेत्र में परेड ग्राउंड तक आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा एक फुटओवर ब्रिज (एफओबी) 10 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा।

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    यह जानकारी साेमवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस पर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को एफओबी के निर्माण के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने छावनी बोर्ड की स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया। इसमें कहा गया था कि 10 और 24 जुलाई को हुई बैठकों में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), पीडब्ल्यूडी और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट सेंटर सहित सभी सरकारी एजेंसियों ने 10 महीनों के भीतर निर्माण पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है।

    उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने पीडब्ल्यूडी को एफओबी के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। छावनी बोर्ड की स्थिति रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेना ने अल्पकालिक उपाय के रूप में बेली ब्रिज बनाने का फैसला किया है।

    बेली ब्रिज एक प्रकार का पोर्टेबल, पूर्व-निर्मित ट्रस ब्रिज होता है, जिसके पुर्जों को जरूरत पड़ने पर जोड़ा या स्थानांतरित किया जा सकता है। उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 29 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

    अदालत ने 18 जून को पीडब्ल्यूडी, छावनी बोर्ड और दिल्ली यातायात पुलिस को सैनिकों की सुविधा के लिए पुल के निर्माण हेतु तत्काल समाधान पर विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया था। 26 मई को हाईकोर्ट ने एक समाचार रिपोर्ट का न्यायिक संज्ञान लिया था।

    रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राजपूताना राइफल्स के तीन हजार से अधिक सैनिकों को अपने बैरकों से बाहर निकलने और दिल्ली छावनी क्षेत्र में परेड ग्राउंड तक पहुंचने के लिए दुर्गंधयुक्त और गंदे नाले से गुजरना पड़ता है।