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    New Criminal Laws: कमला मार्केट में नहीं बल्कि दिल्ली के इस थाने में दर्ज हुई पहली FIR, गोलीबारी से जुड़ा है मामला

    By Agency Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 01 Jul 2024 03:13 PM (IST)

    धारा 109 (1) के तहत दर्ज की गई पहली एफआईआर सीलमपुर इलाके में गोलीबारी की घटना को लेकर थी जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था जबकि दूसरी एफआईआर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सड़क को बाधित करने के लिए एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज की गई थी। दूसरी एफआईआर नई आपराधिक संहिता की धारा 285 के तहत दर्ज की गई थी।

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    कमला मार्केट में नहीं बल्कि दिल्ली के सीलमपुर थाने में दर्ज हुई पहली FIR

    आईएएनएस, नई दिल्ली। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता सोमवार से पूरे देश में लागू हो गई। इसके तहत राजधानी दिल्ली में पहली एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) सीलमपुर पुलिस स्टेशन में लगभग आधी रात को दर्ज की गई, जबकि दूसरी एफआईआर कमला मार्केट थाने में दर्ज की गई।  

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    धारा 109 (1) के तहत दर्ज की गई पहली एफआईआर सीलमपुर इलाके में गोलीबारी की घटना को लेकर थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था, जबकि दूसरी एफआईआर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सड़क को बाधित करने के लिए एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज की गई थी। दूसरी एफआईआर नई आपराधिक संहिता की धारा 285 के तहत दर्ज की गई थी। यह तब दायर किया गया था, जब एक रेहड़ी-पटरी वाले को सड़क पर पानी की बोतलें और तंबाकू बेचते हुए देखा गया था, जिससे सार्वजनिक असुविधा हुई और मार्ग अवरुद्ध हो गया। 

    पुलिस के समझाने के बावजूद वेंडर नहीं माना

    पुलिस के समझाने के बावजूद स्ट्रीट वेंडर नहीं माना, जिसके बाद उस पर नई आपराधिक संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 में कहा गया है, "जो कोई भी, कोई कार्य करके या किसी भी संपत्ति के साथ आदेश लेने में चूक करता है। उसके कब्जे में या उसके आरोप के तहत किसी भी सार्वजनिक रास्ते किसी व्यक्ति को खतरा, बाधा या चोट का कारण बनता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है।"

    नए आपराधिक कानून में हैं कई आधुनिक प्रावधान

    विक्रेता की पहचान कथित तौर पर बिहार के पटना निवासी पंकज कुमार के रूप में की गई है। तीन नए आपराधिक कोड भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज लागू हो गए। नए कानूनों का उद्देश्य जीरो एफआईआर, ऑनलाइन पुलिस शिकायत पंजीकरण, एसएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समन और सभी गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों की वीडियोग्राफी जैसी सुविधाओं के साथ न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाता है।

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