दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दूसरी से ऊपर की कक्षाओं पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों का होगा ऑनलाइन दाखिला
शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों में दूसरी कक्षा और उससे ऊपर की खाली सीटों पर ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत ऑनलाइन दाखिले शुरू करने की घोषणा की है। यह फैसला RTE अधिनियम 2009 और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लिया गया है। उप शिक्षा निदेशकों को ईडब्ल्यूएस सीटों का डेटा जमा करने का निर्देश मिला है ताकि 2025-26 सत्र के लिए दाखिले समय पर शुरू हो सकें।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के निजी स्कूलों में दूसरी या उससे ऊपर की कक्षाओं की खाली सीटों पर ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है।
आरटीई एक्ट, 2009 के तहत, निजी स्कूलों को प्रवेश में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं।
लेकिन अब दूसरी से आठवीं तक की खाली सीटों को भरने के लिए भी कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जैसा कि पहले प्रवेश स्तर पर लागू किया गया है।
शिक्षा निदेशालय के अनुसार, यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और विभाग की सहमति के आधार पर लिया गया है।
इससे पहले यह प्रक्रिया 2022-23, 2023-24 और 2024-25 सत्रों में भी लागू की जा चुकी है। इस बार इसे और सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने सभी जिला उप शिक्षा निदेशकों (डीडीई) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद स्कूलों में ईडब्ल्यूएस की वर्तमान और संभावित रिक्त सीटों का डाटा एकत्रित करें।
यह डाटा जोनल डीडीई और निदेशालय के प्रतिनिधियों की निगरानी में सत्यापित किया जाएगा। यह जानकारी सात दिनों के अंदर जमा करनी होगी, ताकि 2025-26 सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया समय पर शुरू की जा सके।
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