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Money Laundering Case: रद हो रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत- ED ने की HC से मांग

Money Laundering Case सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorat) ने आरोपित रॉबर्ड वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 05 Nov 2019 01:25 PM (IST)Updated: Tue, 05 Nov 2019 01:55 PM (IST)
Money Laundering Case: रद हो रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत- ED ने की HC से मांग

नई दिल्ली, एएनआइ। लंदन (ब्रिटेन) में मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में फंसे रॉबर्ट वाड्रा को लेकर मंगलवार दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorat) ने आरोपित रॉबर्ड वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।

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पिछली सुनवाई में ईडी ने हाई कोर्ट में जमानत का विरोध करने के साथ ही रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की बात कही थी। ईडी ने कोर्ट ने यह भी कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के दौरान रॉबर्ट वाड्रा सहयोग नहीं कर रहे हैं। उधर, रॉबर्ट वाड्रा के वकीलों की मानें तो ईडी के इस दावे में कोई दम नहीं है, वे बराबर ईडी का सहयोग कर रहे हैं। 

यह है मामला

गौरतलब है कि आरोपित रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति और बीकानेर में जमीन खरीदने की जांच चल रही है। लंदन में एक फ्लैट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में ईडी का आरोप है कि यह फ्लैट मनोज अरोड़ा के बजाय वाड्रा का है और यह हथियार डीलर संजय भंडारी से 2010 में खरीदा गया था।


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