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    दो जगह वोटर लिस्ट में नाम मिलने पर बुरी फंसीं कांग्रेस नेता की पत्नी, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 08:44 PM (IST)

    दिल्ली निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा खेड़ा को मतदाता सूची में दो नाम होने पर नोटिस भेजा है। नीलिमा का नाम दिल्ली और हैदराबाद की मतदाता सूची में दर्ज है। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है और दंडनीय है। उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है जिसमें विफल रहने पर कार्रवाई की जाएगी।

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    कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी को चुनाव आयोग का नोटिस, बढ़ सकती हैं मुश्किलें।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा खेड़ा का नाम दो जगह मतदाता सूची में पाए जाने पर उन्हें नोटिस जारी किया है।

    नोटिस पवन खेड़ा के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि बृहस्पतिवार को उनकी पत्नी के नाम जारी नोटिस में उनका भी नाम है और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने साफ कहा है कि दोहरे पंजीकरण पर कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है। 

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    नोटिस में बताया गया है कि उनका नाम (नीलिमा खेड़ा) दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है। मतदाता सूची के अनुसार, नीलिमा खेड़ा का नाम दिल्ली की विधानसभा क्षेत्र-40 (नई दिल्ली) और हैदराबाद, तेलंगाना की विधानसभा क्षेत्र-60 (खैरताबाद) दोनों जगह दर्ज पाया गया है।

    दिल्ली में उनका नाम का मकान नंबर-तीन एनडीए.सी फ्लैट्स, काका नगर, नई दिल्ली पर ई-पिक नंबर एसजेई-0755975 से दर्ज है, जबकि तेलंगाना की सूची में उनका ई-पिक नंबर टीडीजेड-2666014 है और पता बंजारा हिल्स, हैदराबाद है।

    दिल्ली के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत दंडनीय अपराध है। नोटिस में नीलिमा खेड़ा से 10 सितंबर 2025 सुबह 11 बजे तक लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। स्पष्टीकरण न देने पर उन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 

    यह मामला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा के लिए भी मुश्किलें खड़ा कर सकता है क्योंकि नोटिस में उनके पति का नाम भी दर्ज है। आयोग ने साफ कहा है कि दोहरे पंजीकरण पर कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है।

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