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Delhi News: न जूते भेजे, न दिया रिफंड, अब ई-कामर्स वेबसाइट को देना होगा हर्जाना

Delhi News पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ई-कामर्स वेबसाइट से जूते खरीदने वालीं संदीप कौर को बड़ी राहत दी है। उन्होंने जब जूते ऑर्डर किए थे तो उन्हें उस बाक्स में कुछ और सामान मिला था।

By Ashish GuptaEdited By: Abhishek TiwariPublished: Sun, 09 Oct 2022 07:53 AM (IST)Updated: Sun, 09 Oct 2022 07:53 AM (IST)
Delhi News: न जूते भेजे, न दिया रिफंड, अब ई-कामर्स वेबसाइट को देना होगा हर्जाना
Delhi News: न जूते भेजे, न दिया रिफंड, अब ई-कामर्स वेबसाइट को देना होगा हर्जाना

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में रहने वालीं संदीप कौर ने ई-कामर्स वेबसाइट पर जूते आर्डर किए और उन्हें कुछ और ही भेज दिया गया। संदीप ने रिफंड मांगा, जो उन्हें नहीं मिला।

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अब पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उन्हें राहत देते हुए ई-कामर्स वेबसाइट को निर्देश दिया है कि वह नौ प्रतिशत ब्याज के साथ मूल राशि लौटाए और मानसिक पीड़ा के लिए ढाई हजार रुपये क्षतिपूर्ति दे।

आठ दिन बाद मिला था आर्डर

संदीप कौर शकरपुर डी-ब्लाक में रहती हैं। उन्होंने चार सितंबर 2021 को ‘अजियो’ की वेबसाइट पर 8,799 रुपये के जूते आर्डर किए थे। आठ दिन बाद उन्हें आर्डर मिला। जब उन्होंने उसे खोल कर देखा तो उसमें जूते नहीं कोई दूसरा सामान था। संदीप ने तुरंत वेबसाइट पर शिकायत पंजीकृत कराई। इसके अगले ही दिन आर्डर वापस ले लिया गया, लेकिन रिफंड नहीं किया।

शिकायत को लेकर भेजे कई ई-मेल

उन्होंने कई ई-मेल भी किए। तंग आकर उन्होंने उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जनवरी 2022 में शिकायत की। इस पर आयोग ने वेबसाइट को नोटिस भेज पक्ष रखने को कहा। उनकी तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया तो आयोग ने एकतरफा कार्यवाही आगे बढ़ा दी। आयोग के अध्यक्ष एसएस मल्होत्रा, सदस्य रितु गरोडिया और रवि कुमार के कोरम ने माना कि ई-कामर्स वेबसाइट की कमी रही है।

आयोग ने वेबसाइट चला रही कंपनी को निर्देश दिया है कि वह संदीप कौर को उनके 8799 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए। साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए ढाई हजार रुपये क्षतिपूर्ति दे।

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