दिल्ली में BS III पेट्रोल, BS IV इंजन वाले वाहनों के इस्तेमाल पर रोक, सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगी छूट
GRAP 4 Restrictions दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आपात बैठक कर एनसीआर में ग्रेप तीन और चार ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। स्मॉग और कोहरे के चलते बुधवार को एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया। दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई।
सीपीसीबी के अनुसार प्रदूषण का स्तर अभी घटने की संभावना नहीं है। पूर्वानुमान है कि जल्द ही यह गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शाम चार बजे दिल्ली का एक्यूआई 386 था, शाम पांच बजे यह बढ़कर 393 और शाम छह बजे 396 हो गया।

इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने आपात बैठक कर एनसीआर में ग्रेप तीन और चार लागू कर इनके प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं।
कई गतिविधियों पर प्रतिबंध
इसके तहत एनसीआर में विध्वंस और ऐसे सभी निर्माण कार्य पर सीएक्यूएम ने प्रतिबंध लगा दिया है जिनसे धूल उड़ने पर प्रदूषण फैलता है। यानी अधिक प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण और विध्वंस कार्य बंद रहेंगे। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्टोन क्रसर मशीनों के संचालन, खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन वाले चार पहिया वाहनों (कार) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, लेकिन दिव्यांग अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन की कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएस चार डीजल इंजन वाले माल वाहक वाहनों के भी दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।

सीएक्यूएम ने संबंधित एजेंसियों को इस पर अमल सुनिश्चित करने व नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सीएक्यूएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 13 दिसंबर को ग्रेप तीन में शामिल नए प्रविधानों का भी पालन करना होगा।
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में पांचवीं कक्षा तक, कक्षा से छह से नौ और 11वीं के लिए स्कूलों को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में चलाना होगा। अभिभावक व बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प चयन कर सकते हैं।
किन वाहनों को रहेगी छूट?
दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन एमजीवी (मीडियम गुड्स व्हीकल) का राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को इससे छूट दी गई है।
दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएच चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन के हल्के व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में सरकारी दफ्तरों व सिविक एजेंसियों के कार्यालय के ड्यूटी के समय में बदलाव कर दफ्तरों के खोलने और बंद करने का समय अलग-अलग निर्धारित करना होगा।

दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी
दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। इसमें आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं वाले ट्रकों को छूट है। जबकि, एलएनजी-सीएनजी-इलेक्ट्रिक व बीएस-छह मानकों वाले डीजल संचालित ट्रक प्रवेश कर सकेंगे। अब राजमार्गों, सड़कों, फ्लाइओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइप लाइन, दूरसंचार जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में भी निर्माण और ध्वस्तीकरण पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
एनसीआर और दिल्ली सरकार सरकारी कार्यालयों, नगर पालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती हैं। केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती है।
राज्य सरकारें कॉलेजों-शैक्षिक संस्थानों को बंद करने, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने, पंजीकरण संख्या के सम-विषम आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देने जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं।

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