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    दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव: AISA के एक लाख रुपये के बांड याचिका पर टली सुनवाई

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने डूसू चुनाव से पहले आइसा की नामांकन बांड याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। आइसा ने विश्वविद्यालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उम्मीदवारों को एक लाख रुपये का बांड जमा करने की शर्त है। संगठन का कहना है कि यह नियम गरीब छात्रों को चुनाव से बाहर करता है और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

    By Ritika Mishra Edited By: Rajesh Kumar Updated: Tue, 26 Aug 2025 11:29 PM (IST)
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    दिल्ली उच्च न्यायालय ने डूसू चुनाव से पहले आइसा की नामांकन बांड याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव से पहले अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) की नामांकन बांड याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई टाल दी है।

    अदालत ने अब इस पर 27 अगस्त को सुनवाई तय की है।

    आइसा ने विश्वविद्यालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत उम्मीदवारों पर एक लाख रुपये का बांड जमा करने की शर्त लगाई गई है। संगठन का कहना है कि यह नियम गरीब और वंचित छात्रों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करता है और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है।

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    आइसा पदाधिकारी अंजलि ने कहा कि धनबल और बाहुबल को रोकने के नाम पर यह नियम गरीब छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखता है। हिंदू कॉलेज के छात्र अभिषेक कुमार ने भी कहा कि बड़े संगठन आसानी से बांड भर सकते हैं, लेकिन आम छात्र यह जोखिम नहीं उठा पाएंगे।

    आइसा महासचिव प्रसन्नजीत ने कहा कि यह प्रावधान लिंगदोह समिति की सिफारिशों के खिलाफ है और छात्र राजनीति की मूल भावना को कमजोर करता है।