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    Delhi Traffic Rules: एक्शन मोड में दिल्ली सरकार, इन छोटी गलतियों पर रद होगा ड्राइविंग लाइसेंस

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 10 Mar 2025 08:52 PM (IST)

    दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय के चलते अब बार-बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने या अन्य गंभीर यातायात उल्लंघनों के लिए तीन या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर चालकों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।

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    ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस अब रद्द किए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन दिल्ली में डबल इंजन की सरकार न होने के कारण दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

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    अब जबकि डबल इंजन की सरकार है और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय है, तो पुलिस को उम्मीद है कि परिवहन विभाग अब उनकी सिफारिशों पर सख्त कार्रवाई करेगा।

    चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द

    यातायात विभाग के विशेष आयुक्त अजय चौधरी का कहना है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने या शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए तीन या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।

    यातायात नियमों को सुव्यवस्थित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 लाया गया था। यातायात उल्लंघन और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मुख्य अधिनियम में “मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019” के माध्यम से संशोधन किया गया, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया।

    आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कई चालक लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। ऐसे उल्लंघनकर्ता अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए एक गंभीर खतरा हैं, जिससे बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।

    ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसलिए कीमती जान बचाने के लिए उन वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाती है, जिन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 यानी शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाना या 185 यानी शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाना तीन या उससे अधिक बार उल्लंघन किया है।

    इसी तरह, उन व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किए जाने चाहिए, जिन पर यातायात नियमों के अन्य उल्लंघनों के लिए पांच या उससे अधिक बार मुकदमा चलाया जा चुका है। यह कार्रवाई उन वाहन चालकों के लिए सबक होगी, जो अक्सर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

    हादसे की पिछले आंकड़ें

      वर्ष सड़क दुर्घटना में मौत कुल हादसे घायलों की संख्या मरने  वालों की संख्या
    2021 1206 4720 4273 1239
    2022 1428 5652 5201 1461
    2023 1432 5834 5470 1457
    2024 1398 5416 5030 1431

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