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    पब्लिक प्लेस पर पी शराब तो देना होगा 5000 जुर्माना, जानिये- किसे जाना पड़ सकता है जेल

    By Jp YadavEdited By:
    Updated: Sat, 23 Jul 2022 03:54 PM (IST)

    Liquor Drinking Rules आबकारी एक्ट 2009 के सेक्शन 40 में सार्वजिनक जगहों पर शराब पीने के मामले में कड़ी सजा का प्रविधान है। इसके तहत ही 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। कुछ मामलों में जेल तक जा सकते हैं।

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    पब्लिक प्लेस पर पी शराब तो देना होगा 5000 जुर्माना, जानिये- किसे जाना पड़ सकता है जेल

    नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल शराब नीति 2021 को लेकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना नई शराब नीति के संबंध में गड़बड़ी का हवाला देकर इसकी सीबीआइ जांच की सिफारिश की है। वहीं, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर कितना जुर्माना लगाने का प्रविथान है।

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    सार्वजनिक स्थल पर शराब पीन पर देना होगा 5000 जुर्माना

    दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और नशे में हंगामा करने पर सख्ती का प्रविधान है। सार्वजनिक स्थलों पर जहां शराब पीने पर 5000 रुपये का प्रविधान है, वहीं हंगामा करने पर जेल भी जाने की नौबत आ सकती है।

    शराब के दुकान परिसर में न करें पीने की गलती

    शराब की दुकान परिसर में किसी के शराब पीते मिलने पर भारी भरकम जुर्माना का प्रविधान है। इसके साथ ही दुकान संचालक भी जेल जाएंगे। दरअसल, शराब पीने के मामले में आबकारी एक्ट 2009 के तहत सख्त कार्रवाई के लिखित आदेश जारी किए गए हैं।

    यह भी जानें

    • दिल्ली आबकारी एक्ट 2009 में प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
    • सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर आने और हंगामा करने वालों को 3 माह की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
    • शराब की दुकानों के आसपास या दुकान परिसर में शराब पीने पर दुकान संचालक सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उन पर 50 हजार तक का जुर्माना लग सकेगा और 10 साल तक की जेल हो सकती है।
    • नियमानुसार, डिपार्टमेंटल स्टोर के तहत लाइसेंस में केवल 15 फीसद में वाइन बियर रख सकते हैं, लेकिन दुकान में शराब व नियम से अधिक बियर की अधिक मात्रा मिलने पर  सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। 
    • डिपार्टमेंटल स्टोर के चिलर में केवल पनीर, सी फूड वगैरह रखा जा सकता है, लेकिन दुकान में चिलर में बीयर की बोतलें और केन नहीं रखी जा सकती हैं।
    • शराब की दुकानों के बाहर बैठकर शराब पीने पर भी कार्रवाई का प्रविधान है। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रविवार को सिसोदिया मयूर विहार फेज-2 मार्केट गए थे। उस समय भी इलाके के लोगों ने शिकायत की थी।