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    दिल्ली में रेड जोन के उद्योगों की जांच करेगी DPCC, प्रदूषणकारी इकाइयों पर होगी सख्त निगरानी

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:01 PM (IST)

    दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) रेड जोन में स्थित उद्योगों की प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की जांच करेगी। इसके लिए प्रतिष्ठित संस्थानों को निरीक्षण और प्रमाणन का कार्य सौंपा गया है। इन संस्थानों को इकाइयों का निरीक्षण नमूना संग्रह और विश्लेषण करके विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को लेकर चिंताओं के बीच उठाया गया है ताकि प्रदूषणकारी इकाइयों पर सख्त निगरानी रखी जा सके।

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    दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) रेड जोन में स्थित उद्योगों की प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की जांच करेगी।

    संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के रेड जोन में स्थित उद्योग प्रदूषण नियंत्रण के प्रति कितने गंभीर हैं, इसकी जांच की जाएगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने इन उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों के निरीक्षण और प्रमाणन का कार्य प्रतिष्ठित अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों को सौंपने का निर्णय लिया है।

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    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रेड ज़ोन में स्थित उद्योग वे हैं जिनमें वायु प्रदूषण की उच्च संभावना होती है। इनमें आमतौर पर भारी रासायनिक प्रसंस्करण, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, धातुकर्म इकाइयाँ, बड़े पैमाने पर दहन या विषाक्त उत्सर्जन वाले विनिर्माण शामिल हैं।

    केंद्रीय पर्यावरण नियामक ढाँचे के तहत, ऐसी इकाइयों को डीपीसीसी से स्थापना और संचालन परमिट प्राप्त करना और उन्हें समय-समय पर निरीक्षण और निगरानी के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। हाल ही में, डीपीसीसी ने ऐसे निरीक्षणों के संचालन के लिए एक समान दिशानिर्देश जारी किए हैं।

    इस संबंध में, डीपीसीसी ने सोमवार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि चयनित संस्थान इन इकाइयों का निरीक्षण करेंगे, नमूने एकत्र करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे, और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इससे यह आकलन किया जाएगा कि प्रदूषण नियंत्रण उपाय मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं।

    इन रिपोर्टों में जल उपयोग, उत्सर्जन, उपचार योजनाएँ, अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल होंगे। विश्लेषण पर्यावरण मंत्रालय, सीपीसीबी या डीपीसीसी मानकों के अनुसार अनुमोदित या एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाना चाहिए।

    विस्तृत रिपोर्ट में अपशिष्ट जल उत्पादन या जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण के स्रोतों, उत्सर्जन नियंत्रण तंत्र और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण शामिल होना चाहिए।

    यह कदम दिल्ली के वायु और जल प्रदूषण के स्तर को लेकर चिंताओं के बीच उठाया गया है, जिसके लिए प्रदूषणकारी इकाइयों की सख्त निगरानी आवश्यक है, जैसा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दोहराया है।

    डीपीसीसी के अनुसार, पात्र संस्थानों के पास कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव, स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग कार्यक्रम और पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी होने चाहिए। मुख्य अन्वेषक या टीम लीडर के पास पर्यावरण या सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या कम से कम सहायक प्रोफेसर का पद होना चाहिए।

    निजी अनुसंधान संगठनों को भी टर्नओवर सीमा का पालन करना होगा। इस पैनल में शामिल होने से डीपीसीसी की बड़ी संख्या में इकाइयों की अधिक कुशलता से निगरानी करने की क्षमता मजबूत होगी। आवेदन 28 अक्टूबर तक आमंत्रित हैं।