Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाहन मालिक ध्यान दें, दिल्ली में पुरानी कार स्‍क्रैप कराने पर मिलने जा रही छूट; सरकार ने बढ़ाया कदम

    Updated: Sun, 01 Sep 2024 01:15 PM (IST)

    Delhi Vehicle Scrapping Policy दिल्ली सरकार पुरानी कार स्‍क्रैप कराने पर बड़ी छूट देने जा रही है। इसे लेकर सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इस महीने से पुरा ...और पढ़ें

    Hero Image
    इस महीने से पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर मिल सकती है रियायत। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में इस महीने के अंत तक पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर रियायत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने जुलाई में मंजूरी के लिए एलजी के पास इस बारे में प्रस्ताव भेजा है। नए पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 20% व डीजल गैर-परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 15% की छूट का प्रस्ताव है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोटर वाहन कर में मिल सकता है छूट

    दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने पर विचार कर रही है।

    इसका उद्देश्य उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। सरकार के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा।

    ये भी पढ़ें-

    Delhi Vehicle Scrap Policy: दिल्ली-एनसीआर में अपने पुराने वाहन को घर बैठे कराएं स्क्रैप, ये है आसान प्रोसेस

    वाहन मालिकों को बड़ी राहत, अब निजी पार्किंग से जब्त नहीं होंगी पुरानी गाड़ियां; दिल्ली सरकार ने जारी किए नए नियम

    एलजी के पास है प्रस्ताव

    इसके लिए जो प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा गया है उसके अनुसार नए पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20% की छूट मिलेगी, वहीं नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15% की होगी।

    पेट्रोल और डीजल वाहनों पर कितनी मिलेगी छूट?

    नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों के मामलों में यह छूट 15% की होगी और नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10% की छूट मिलेगी।

    हालांकि दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50% से अधिक नहीं होंगी। उल्लेखनीय है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट की वैधता तीन साल है और इसका इलेक्ट्रानिक खरीद-फरोख्त की जा सकती है।