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    वाहन मालिक ध्यान दें, दिल्ली में पुरानी कार स्‍क्रैप कराने पर मिलने जा रही छूट; सरकार ने बढ़ाया कदम

    Delhi Vehicle Scrapping Policy दिल्ली सरकार पुरानी कार स्‍क्रैप कराने पर बड़ी छूट देने जा रही है। इसे लेकर सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इस महीने से पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर रियायत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने इसे लेकर जुलाई में मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना (एलजी) के पास प्रस्ताव भेजा है। इस पर एलजी इसी महीने फैसला ले सकते हैं।

    By V K Shukla Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Sun, 01 Sep 2024 01:15 PM (IST)
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    इस महीने से पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर मिल सकती है रियायत। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में इस महीने के अंत तक पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर रियायत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने जुलाई में मंजूरी के लिए एलजी के पास इस बारे में प्रस्ताव भेजा है। नए पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 20% व डीजल गैर-परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 15% की छूट का प्रस्ताव है।

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    मोटर वाहन कर में मिल सकता है छूट

    दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने पर विचार कर रही है।

    इसका उद्देश्य उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। सरकार के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा।

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    एलजी के पास है प्रस्ताव

    इसके लिए जो प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा गया है उसके अनुसार नए पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20% की छूट मिलेगी, वहीं नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15% की होगी।

    पेट्रोल और डीजल वाहनों पर कितनी मिलेगी छूट?

    नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों के मामलों में यह छूट 15% की होगी और नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10% की छूट मिलेगी।

    हालांकि दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50% से अधिक नहीं होंगी। उल्लेखनीय है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट की वैधता तीन साल है और इसका इलेक्ट्रानिक खरीद-फरोख्त की जा सकती है।