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    Delhi Waqf Board Case: अमानतुल्लाह खान की जमानत के खिलाफ HC पहुंची ईडी, सेशन कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

    By Agency Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 14 Nov 2024 05:52 PM (IST)

    दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत पर रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ...और पढ़ें

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    अमानतुल्लाह खान की जमानत के खिलाफ HC पहुंची ईडी।

    एएनआई, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत पर रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़ी 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

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    मामले को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति विभु बाखरू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रखा गया, जिसमें न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा भी शामिल थे। अदालत मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई, लेकिन तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया और मामले का उल्लेख किया।

    अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से किया इनकार

    इससे पहले अमानतुल्लाह खान को 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर रिहा करने का निर्देश देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ मामले को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत थे लेकिन कोई अभियोजन मंजूरी नहीं ली गई थी। अदालत ने उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया और उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया।

    ईडी ने 29 अक्टूबर को दायर किया था आरोप पत्र

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 29 अक्टूबर को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी को नामित किया गया था। अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि सिद्दीकी को बिना गिरफ्तारी के आरोपित किया गया था। अदालत ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूतों की मौजूदगी को स्वीकार किया लेकिन फैसला सुनाया कि अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी के बिना वह मामले को आगे नहीं बढ़ा सकती। इसके विपरीत अदालत को मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उसे मामले से बरी कर दिया गया।

    दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेना है या नहीं, इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। आरोप पत्र में अमानतुल्ला खान और मरियम सिद्दीकी का नाम है। न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने संज्ञान के संबंध में अपना फैसला सुनाने के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की।

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