Delhi Vidhva Pension Scheme: जानिए दिल्ली सरकार की विधवा पेंशन योजना, कैसे और कितनी मिलती है राशि
Delhi Widow Pension Scheme 2022 दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य की सभी विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद के तौर पर राशि दी जाती है। आइए जानते हैं इस योजना में अप्लाई करने के प्रोसेस से लेकर अन्य बातें।

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। Delhi Widow Pension Scheme 2022 : दिल्ली सरकार विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) को उन महिलाओं के लिए चला रही हैं, जो विधवा और तलाकशुदा हैं। यह मदद एक तौर पर आर्थिक रूप से संबल बनाने की दिशा में पहल है। इस योजना के तहत महिला को 2500 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार सभी नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए तत्पर रहती है। दिल्ली सरकार बच्चों की पढ़ाई से लेकर युवाओं के रोजगार और महिलों को आर्थिक तौर पर संबल बनाने की योजना सहित अन्य कई योजनाओं को चलाती हैं। इसी कड़ी में विधवा पेंशन योजना चला रही है जो आधी आबादी की उन पिछड़ी महिलाओं के लिए है जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में अन्य बातें।
किन्हें मिलती है इस योजना के तहत मदद
दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य की सभी विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद के तौर पर राशि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के पास आय का कोई साधन नहीं होता है। इस कारण उन्हें अपने जीवन को चलाने के लिए काफी दिक्कत होती है। इसलिए सरकार उन्हें पैसे देती है।
क्या होती है पात्रता
महिला या तो दिल्ली की मूल निवासी होगी या उसे कम से कम पांच साल दिल्ली में रहते हुए हो गए होंगे, तभी वह इस योजना का लाभ ले सकती हैं। योजना की राशि के लिए उसे सबूत के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इसके साथ ही उनकी उम्र 18 से अधिक और 59 साल से कम होनी चाहिए। वहीं, उनकी कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो। तभी योजना के तहत उस महिला को 2,500 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी। यह पैसे सीधे बैंक अकाउंट में दी जाती है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने बैंक खाता को महिला के आधार कार्ड से लिंक भी करवाना जरूरी कर दिया है। इस विधवा पेंशन योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्हें किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ ना मिल रहा हो।
किन कागजात की होती है आवश्यकता
योजना का लाभ लेने के लिए कागजात के रूप में आठ चीजों की जरूरत पड़ती है।
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट-साइज फोटो
कैसे करें आवदेन
विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर जाएं इसके बाद यहां पर सबसे उपर में ही सिटिजन कॉर्नर लिखा मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही यह रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस शुरू करने की प्रकिया पर ले जाएगा। यहां पर आप नए यूजर बन कर क्लिक कर सकते हैं अगर आपने पहले ही अकाउंट बना लिया है तो नीचे वाले रजिस्ट्रर्ड यूजर लॉगिन पर जाएं। न्यू यूजर की साइट पर जब आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड डाल कर आगे बढ़ेंगे तब आनलाइन अप्लाइ करने के लिए आएगा। इस पर अप्लाई फार सर्विस पर जाएं। यहां पर दिल्ली विधवा पेंशन योजना पर क्लिक करें और फिर आवेदन करें। आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी डालें और फिर सभी जरूरी कागजात को अपलोड करें। प्रकिया पूरी करने के बाद सब्मिट कर दें। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज या तो ओरिजनल हो या फिर सत्यापित हो।
अगर बीच में इसके ताजा अपडेट की स्थिति जाननी है तो इसके दिल्ली ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrictdept.delhigovt.nic.in पर जाएँ और होम पेज पर सर्विस में ट्रैक एप्लीकेशन में जाएं। यहां से आप एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम और कैप्चा कोड डाल कर देख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल से सिंपल मैसेज (एसएमएस) के द्वारा भी आवेदन के स्थिति का पता किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल से EDISTDL <स्पेस> <एप्लीकेशन नंबर> लिख कर 77382-99899 नंबर पर भेजना होता है जिसके बाद आपको मसैज के द्वारा इसकी ताजा रिपोर्ट पता चल जाएगी।

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