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    Delhi Election 2025: 5 फरवरी को बंद रहेंगे दिल्ली के सभी 700 बाजार, बेफ्रिक होकर करें मतदान नहीं कटेगी सैलरी

    Updated: Thu, 30 Jan 2025 10:43 AM (IST)

    Delhi Vidhan Sabha Election 2025 के लिए 5 फरवरी को होने वाले मतदान के मद्देनजर दिल्ली के सभी 700 बाजार बंद रहेंगे। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने व्यापारियों और सभी बाजार संगठनों से आह्वान किया है कि वे पांच फरवरी को अपनी दुकानें बंद रखें। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी छुट्टी रहेगी। इस अवकाश के दौरान किसी कर्मचारी का वेतन नहीं कटेगा।

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    Delhi Election 2025: मतदान के दिन बाजार बंद रहेंगे। फोटो- जागरण ग्राफिक्स

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पांच फरवरी को विधानसभा चुनाव (Delhi Election 2025) को लेकर मतदान होना है। इसको लेकर व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने व्यापारियों और सभी बाजार संगठनों से आह्वान किया है कि पांच फरवरी को दुकानें बंद रखें।

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    कर्मचारी को देना होगा वेतन सहित अवकाश

    सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि पांच फरवरी को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के सभी 700 बाजार बंद रहेंगे। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी छुट्टी होगी।

    बृजेश गोयल ने कहा कि कभी कभी कुछ खुदरा क्षेत्र के दुकानदार वोट डालने के बाद शाम को दुकान खोल लेते हैं, यदि किन्हीं कारणों से दुकान खोलनी भी पड़ें, तो कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दें। ऐसा सीटीआई की ओर से सभी व्यापारियों को संदेश दिया गया है और ना ही किसी कर्मचारी या स्टाफ का वेतन काटी जाए।

    इमरजेंसी सर्विस से जुड़े कर्मचारियों से की गई खास अपील

    चुनाव आयोग और श्रम विभाग ने भी चुनाव में वोट डालने के लिए कर्मचारियों और स्टाफ को सवेतन अवकाश देने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में दिल्ली के बाजार संगठनों के पदाधिकारियों से भी चर्चा हुई है। ऐसे में पांच फरवरी को थोक बाजारों समेत सभी 700 बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे।

    फिर भी खुदरा में कोई अपनी दुकान खोलता है तो वोट डालकर आएं। मगर, श्रमिक या कर्मचारी पर किसी तरह का दबाव नहीं हो। इमरजेंसी सर्विस से जुड़े कर्मचारियों से अपील है कि वो भी मतदान करके ही काम पर पहुंचे।

    पांच फरवरी को रहेगी छुट्टी

    सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि दिल्ली सरकार पहले ही दुकान, होटल, रेस्तरां, रिसार्ट, व्यापार और औद्योगिक इकाइयों समेत व्यवसासिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दे चुकी है कि वे अपने कर्मचारियों को छुट्टी दें और पैसे नहीं काटें।

    राज्य सरकार के श्रम विभाग ने आदेश भी जारी किया है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में वोटिंग का हक है। उसे मतदान के दिन छुट्टी दी जाएगी।

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