दिल्ली के रजिस्टर्ड वाहनों पर नहीं होगी कार्रवाई, 1 नवंबर से सिर्फ इन गाड़ियों पर होगा एक्शन; परिवहन विभाग ने किया साफ
दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 नवंबर से दिल्ली में पंजीकृत मालवाहक वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह नियम केवल बीएस-VI मानकों का पालन न करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर लागू होगा। आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को 2026 तक छूट मिलेगी। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण कम करने के प्रयासों का हिस्सा है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: वाहनों पर कार्रवाई पर फैल रहे भ्रम पर परिवहन विभाग ने साफ किया है कि एक नवंबर से मालवाहक और ट्रांसपोर्ट वाहनों के मामले में कार्रवाई केवल दिल्ली से इतर राज्यों में रजिस्टर्ड वाहनों पर ही होगी।
दिल्ली के पंजीकृत वाहनों पर कार्रवाई नहीं होगी। दूसरे राज्यों के भी उन्हीं मालवाहक वाहनों पर कार्रवाई होगी, जो बीएस-VI के अनुरूप नहीं हैं। इन वाहनों में हल्के माल वाहक, मध्यम माल वाहक और भारी माल वाहक शामिल हैं।
दूसरे राज्यों के इन वाहनों को 31 अक्तूबर 2026 तक छूट
हालांकि दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड आवश्यक वस्तुओं को ढोने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले गैर बीएस-VI वाले ट्रांसपोर्ट व व्यावसायिक माल वाहनों को सीमित अवधि के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक ही दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
यहां बता दें कि एक नवंबर से दूसरे राज्यों के व्यावसायिक वाहनों को रोकने के लिए परिवहन विभाग तैयारी में जुटा है।
विभाग इसके लिए योजना बना रहा है। विभाग के अनुसार दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक माल वाहनों से बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कवायद शुरू की जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं।
सीमाओं और टोल प्लाजा पर पालन होगा सुनिश्चित
सीएक्यूएम के अनुसार वाणिज्यिक वाहन, विशेषकर पुराने डीजल वाहन विशेषकर सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
यह निर्णय ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के अनुरूप है, जो पहले से ही उच्च प्रदूषण वाले दिनों में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है।
आयोग द्वारा दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के परिवहन विभागों और यातायात पुलिस को निर्देश दिया जा चुका है कि वे स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों से लैस सभी 126 सीमा प्रवेश बिंदुओं और 52 टोल प्लाजा पर इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
एनसीआर में बीएस-4 वाहनों पर 2010 से है प्रतिबंध
सीएक्यूएम के अनुसार सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। वाहनों के लिए बीएस-4 (भारत स्टेज 4) ईंधन श्रेणी को एक अप्रैल 2010 में दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया था।
वाहनों के लिए बीएस-6 (भारत स्टेज 6) ईंधन श्रेणी 1 अप्रैल, 2020 से लागू हुई थी। इन मानदंडों का उद्देश्य वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों की मात्रा को सीमित करना था,. ये मानदंड कार, बस, ट्रक और दोपहिया वाहनों सहित सभी वाहनों पर लागू होते हैं।
एक नवंबर से दूसरे राज्यों के इन वाहनाें पर प्रतिबंध नहीं होगा
- बीएस-VI अनुपालन वाले डीजल वाहन
- सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) वाहन
- एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) वाहन
- इलेक्ट्रिक वाहन (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स)
- दिल्ली में पंजीकृत व्यावसायिक वाहन
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