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    Delhi University Security: दिल्ली विश्वविद्यालय में आतंकी खतरे को देखते सिक्योरिटी अलर्ट, नए सुरक्षा निर्देश जारी

    Updated: Sat, 02 Aug 2025 09:05 AM (IST)

    दिल्ली विश्वविद्यालय ने आतंकी खतरे की चेतावनी के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी है। सभी कॉलेजों विभागों और केंद्रों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। परिसरों की सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। बिना अनुमति के पार्किंग करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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    दिल्ली विश्वविद्यालय में सुरक्षा अलर्ट, परिसर में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अपने सभी कालेजों, विभागों और केंद्रों को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश जारी किए हैं।

    यह कदम केंद्र सरकार की उस खुफिया चेतावनी के बाद उठाया गया है, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों पर आतंकी समूहों द्वारा स्थानीय सहयोगियों की मदद से संभावित विध्वंसात्मक हमलों की आशंका जताई गई है।

    डीयू प्रशासन ने 29 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर उत्तर व दक्षिण परिसर के सभी डीन, विभागाध्यक्षों, निदेशकों, कार्यालय प्रमुखों और केयरटेकरों को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है।

    यह परिपत्र शिक्षा मंत्रालय की 14 जुलाई को जारी चेतावनी के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय परिसरों की भौतिक संपत्तियों की सुरक्षा मजबूत करने और स्थानीय पुलिस व नागरिक प्रशासन से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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    डीयू की अधिसूचना में बताया गया है कि हाल के दिनों में उत्तर परिसर में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे परिसरों की सुरक्षा और संपत्तियों की रक्षा के लिए अतिरिक्त कदम जरूरी हो गए हैं।

    क्या हैं डीयू के सुरक्षा दिशा-निर्देश

    • किसी भी कार्यालय को सप्ताहांत (शनिवार, रविवार) या सार्वजनिक अवकाशों पर खोलने से पहले संबंधित अधिकारी को एस्टेट सेक्शन और सुरक्षा प्रकोष्ठ को सूचित करना होगा।
    • कार्यालय निर्धारित समय से आधे घंटे पहले या बाद में खोलने की अनुमति तभी मिलेगी जब संबंधित अधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली गई हो और सुरक्षा विभाग को सूचित किया गया हो।
    • किसी भी प्रशासनिक, संकाय या विभागीय इमारत में प्रवेश केवल वैध पहचान पत्र और विज़िटर रजिस्टर में एंट्री के बाद ही मिलेगा।
    • कैंपस परिसर (बेसमेंट सहित) में अवकाश या नियमित समय के बाहर किसी वाहन की पार्किंग बिना अनुमति नहीं की जा सकेगी। उल्लंघन की स्थिति में मामला ट्रैफिक पुलिस को सौंपा जाएगा और संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
    • किसी भी वस्तु को विश्वविद्यालय परिसर से बाहर ले जाने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास आवश्यक होगा और उस वस्तु के साथ विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी मौजूद रहना अनिवार्य है।
    • मुख्य सुरक्षा अधिकारी को इन सभी सुरक्षा उपायों को लागू कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।