दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट डाउन, लोक अदालत से पहले चालक परेशान; डाउनलोड नहीं हो पा रहा चालान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट सोमवार को डाउन रही जिसके कारण लोग चालान डाउनलोड नहीं कर पाए। 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने चालानों का निपटारा होना है। लोगों ने एक्स पर नाराजगी जताई और पुलिस पर परेशानी बढ़ाने का आरोप लगाया। डीएसएलएसए ने प्रतिदिन 60 हजार चालान डाउनलोड करने की सीमा रखी है। लोक अदालत का आयोजन विभिन्न कोर्ट में किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की ओर से 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने जा रही है ताकि पुराने और लंबित चालानों का त्वरित निपटारा हो सके। लेकिन लोक अदालत लगने से पहले ही सोमवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट सुबह से ही डाउन रही, जिससे लोग अपने चालान डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे।
परेशान लोगों ने इसे लेकर एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए शिकायत की और कहा कि चालान का निपटारा कैसे होगा जब पहले दिन ही चालान डाउनलोड ही नहीं हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक वेबसाइट डाउन रही।
उन्होंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पर वेबसाइट सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं कराने और नागरिकों की परेशानी बढ़ाने का आरोप लगाया। एक वाहन चालक ने लिखा कि लोक अदालत के लिए तैयारी की थी, लेकिन पहले दिन ही वेबसाइट डाउन रहने से चालान डाउनलोड नहीं कर सका। अब आगे के दो दिन में चालान डाउनलोड होना मुश्किल लग रहा है।
लोक अदालत में शामिल होने के लिए वाहन चालकों को पहले से ही आठ, नौ व 10 सितंबर को अपने चालान डाउनलोड करने को कहा गया है। डीएसएलएसए ने एक दिन में 60 हजार चालान डाउनलोड करने की सीमा रखी है। लोक अदालत का आयोजन पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा कोर्ट, राउज एवेन्यू, तीस हजारी, द्वारका, साकेत और रोहिणी कोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक किया जा रहा है।
पिछली बार मई में आयोजित लोक अदालत में 1,53,437 चालान निपटाए जा चुके हैं। इस बार भी अधिकारियों ने इसे सुचारू और सरल बनाने का वादा किया है।
इस लोक अदालत में निजी वाहनों के लिए अधिकतम दो चालान और पांच नोटिस व व्यावसायिक वाहनों के लिए दो चालान निपटाने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), चालक का पहचान पत्र और चालान की कॉपी अनिवार्य है।
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