Lok Adalat 2025: दिल्ली में 10 मई को लगने जा रही लोक अदालत, पेंडिंग चालान निपटाने का बड़ा मौका
Delhi Traffic Police Lok Adalat दिल्ली में 31 जनवरी 2025 तक जारी किए गए कंपाउंडेबल ट्रैफिक नोटिस और चालान निपटाने का मौका है। पेंडिंग चालान को 10 मई को लगने वाली लोक अदालत में निपटा सकते हैं। दिल्ली के द्वारका कड़करोडोमा पटियाला हाउस रोहिणी राउज एवेन्यू साकेत और तीस हजारी के कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोक अदालत लगेगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी अपने पेडिंग चालान निपटाने के लिए लोक अदालत का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मौका आने वाला है। दरअसल, 10 मई दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप लंबित चालान या नोटिस का निपटारा करा सकते हैं।
दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोक अदालत लगेगी। इसके साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में भी शनिवार को ही लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है।
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इसमें आप बिना लंबी अदालती कार्यवाही के 31 जनवरी, 2025 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर लंबित अपने पुराने लंबित ट्रैफिक चालान का निपटान करा सकते हैं। लोक अदालत में सभी प्रकार के वाहनों का ऑन स्पॉट चालान और नोटिस का हल हो सकेगा।
National Lok Adalat for settling pending Compoundable Traffic Challans/Notices to be held on 10th May, 2025 (Saturday) at all Court Complexes, Delhi from 10 am to 4 pm.
Avail this opportunity to get cleared pending challans/notices.@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/fYtB6UjvH6
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) May 4, 2025
लोक अदालत का टोकन कैसे प्राप्त करें?
- ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए आपको लोक अदालत में भाग लेना होगा। इसके लिए आपको टोकन लेने की जरूरत होगी।
 - आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/ पर जाएं।
 - इसके बाद होमपेज पर, ‘दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण’ विकल्प पर क्लिक करें जो आपको को टोकन रंजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा।
 - यहां लंबित चालान के बारे में मांगी गई जरूरी जानकारी भरें। फॉर्म को सही ढंग से भरने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें।
 - सबमिट करने के बाद, आपको एक लिंक के साथ एक पुष्टिकरण मैसेज मिलेगा जहां से आप लोक अदालत टोकन डाउनलोड कर सकते हैं।
 
दिल्ली में कहां लगेगी लोक अदालत?
लोक अदालत सत्र दिल्ली की जिला अदालतों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राऊज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी के न्यायालय परिसर शामिल हैं। सभी नोटिस और चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और लोक अदालत के दौरान उनकी हार्ड कॉपी साथ ले जाना न भूलें।
गुरुग्राम में भी पेंडिंग केस निपटाने का मौका
अदालतों में सालों से लंबित पड़े मामलों को जल्दी और आपसी सहमति से निपटाने की दिशा में एक और पहल करते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 10 मई को गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस अवसर पर वादकारी अपने मुकदमों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के समझौते के जरिए सुलझा सकते हैं। वे खुद या अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में पेश होकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चंद्र ने बताया कि इस लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी समझदारी और सौहार्दपूर्ण माहौल में निपटाना है।
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उन्होंने बताया कि ऐसे मामले, जिनमें दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं, लोक अदालत उनके लिए एक बेहतरीन मंच है। इस अदालत में बैंक लोन, मोटर वाहन दुर्घटनाएं, चेक बाउंस से जुड़े मामले, फौजदारी विवाद, राजस्व मामले और वैवाहिक झगड़े जैसे विषयों पर सुनवाई की जाएगी।
रमेश चंद्र ने कहा कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है, और उस पर कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में समय और खर्च दोनों की बचत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों का मकसद ‘जीत-हार’ का फैसला नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से न्यायपूर्ण समाधान तलाशना होता है। यही कारण है कि बीते वर्षों में लोक अदालतें आम लोगों के बीच एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी हैं।
नोएडा में किन मामलों का होगा निपटारा?
जनपद मुख्यालय और तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को होगा। अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ऋचा उपाध्याय ने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम, बिजली-पानी से संबधित, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, भू राजस्व वाद, सेवा संबंधित व प्री-लिटीगेशन मामलों को दिखा जाएगा। इसके साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम से पक्षकार की सहमति और सद्भावना अनुसार निस्तारित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय लोक अदालत में परस्पर सहमति से निस्तारित होंगे वाद
गौतमबुद्धनगर में मुख्यालय व तहसील स्तर पर दस मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला सचिव एवं अपर जिला जज ऋचा उपाध्याय ने बताया कि 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष तौर पर आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले निस्तारण होंगे।
इसके अलावा बिजली व पानी से संबंधित मामले, धारा 138 एनआइ एक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले एवं प्री-लिटीगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद, जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के साथ संधि करने के इच्छुक है। उनका हल किया जाएगा।

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