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मुख्य सचिव पिटाई मामले में 'आप' को फिर लगा झटका, जेल में रहेंगे दोनों विधायक

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल पर दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट का आरोप है।

By Amit MishraEdited By: Published: Tue, 27 Feb 2018 04:10 PM (IST)Updated: Wed, 28 Feb 2018 07:24 AM (IST)
मुख्य सचिव पिटाई मामले में 'आप' को फिर लगा झटका, जेल में रहेंगे दोनों विधायक
मुख्य सचिव पिटाई मामले में 'आप' को फिर लगा झटका, जेल में रहेंगे दोनों विधायक

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई मारपीट के मामले में दिल्ली सरकार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 'आप' विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब दोनों न्यायिक हिरासत में बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल पर दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट का आरोप है।

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आरोप काफी गंभीर हैं 

मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि आरोप काफी गंभीर हैं इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। हालांकि याचिका में दलील दी गई थी कि हाल ही में प्रकाश जारवाल की शादी हुई है, ऐसे में उनको जमानत दे दी जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हाल ही में शादी होने के बाद भी जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि 56 वर्ष के अंशु प्रकाश के साथ जिस तरह से मारपीट की गई है वह काफी गंभीर है। ये दूसरी बार है जब कोर्ट ने मुख्य सचिव से मारपीट करने के मामले में जमानत याचिका खारिज की है। वहीं अब आरोपी दोनों विधायकों के वकील हाई कोर्ट में नए सिरे से जमानत की अर्जी लगाएंगे। 

हैरान करने वाली जानकारी

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की पिटाई के मामले में अब तक की जांच से पता चलता है यह पूर्व नियोजित था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में घटना वाले कमरे की जांच करने पहुंची पुलिस को वहां हैरान करने वाली जानकारी मिली है। यहां लगे सभी 14 सीसीटीवी कैमरे को समय से 40 मिनट 42 सेकेंड पीछे कर दिया गया था। पुलिस को शक है कि पहले मुख्यमंत्री आवास में योजना बनाई गई और फिर कैमरे के साथ छेड़छाड़ करने के बाद मुख्य सचिव को आधी रात में बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई।

कई बार किया गया फोन

बता दें कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान और एक अन्य विधायक ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने उनके सरकारी आवास में उनसे मारपीट की थी। एफआईआर के मुताबिक, मुख्यमंत्री के सलाहकार वीके जैन ने मुख्य सचिव को सोमवार की रात पौने नौ बजे फोन पर कहा कि सरकार के तीन साल पूरा होने पर कुछ टीवी विज्ञापनों के प्रसारण में हो रही देरी पर बातचीत होगी। इसके लिए रात 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचना है। वहां सीएम व उप मुख्यमंत्री उनसे विचार-विमर्श करेंगे। जैन ने रात नौ बजे और फिर घंटे भर बाद भी फोन किया। रात 11.20 बजे जैन ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश फिर फोन किया था।

चिल्लाने लगे विधायक

सीएम आवास पर पहुंचने पर मुख्य सचिव को जैन मिले और उन्हें एक कमरे में ले गए। वहां मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित 11 विधायक व अन्य लोग थे। वह तीन सीट वाले सोफे पर अमानतुल्लाह और एक अन्य व्यक्ति के साथ बैठे। इस बीच एक विधायक ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बकौल अंशु प्रकाश, मुख्यमंत्री ने उन्हें विज्ञापन पास करने में हो रही देरी पर विधायकों के सवालों का जवाब देने को कहा। इस पर अंशु प्रकाश ने कहा कि विज्ञापन का प्रसारण सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पर ही संभव है। इस पर कई विधायक चिल्लाने और गालियां देने लगे।

जान बचाकर भागे प्रकाश

एक विधायक ने जातिसूचक शब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान सोफे पर बैठे अमानतुल्लाह व एक अन्य विधायक मुख्य सचिव को पीटने लगे। उन्हें सिर पर मारा गया, जिससे उनका चश्मा गिर गया। वह लिफ्ट की ओर बढ़े तो खींचकर मारा गया। उनका मोबाइल फोन तोड़ दिया गया। बकौल अंशु प्रकाश, वह किसी तरह जान बचाकर कमरे से भागे और बाहर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। 

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