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    Delhi Services Bill: अधिककारियों से निपटने के लिए अलग रणनीति तैयारी में AAP! बन रहे ये समीकरण

    By Jagran NewsEdited By: Narender Sanwariya
    Updated: Wed, 09 Aug 2023 07:43 AM (IST)

    आप सरकार विभिन्न विकास परियोजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सकती है और जिन्हें क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों के समर्थन की आवश्यकता होगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि मंत्रियों ने अपने अधीन सभी विभागों के सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग आदेश भी जारी किए हैं कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी फाइल किसी के साथ साझा न की जाए।

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    Delhi Services Bill: अधिककारियों से निपटने के लिए अलग रणनीति तैयारी में AAP! बन रहे ये समीकरण

    नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। बदले सियासी माहौल के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को सचिवालय में अपने मंत्रियों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के नतीजों पर चर्चा की। नए कानून तहत अधिकारियों पर नियंत्रण अब एलजी और केंद्र के पास चला गया है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि निर्वाचित सरकार अपना दृष्टिकोण बदल सकती है और अधिकारियों से निपटने के लिए एक अलग रणनीति तैयार कर सकती है। लोकसभा चुनाव कुछ महीने दूर हैं और फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं।

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    विभिन्न परियोजनाएं शुरू

    सूत्रों ने कहा कि आप सरकार विभिन्न विकास परियोजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सकती है और जिन्हें क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों के समर्थन की आवश्यकता होगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि मंत्रियों ने अपने अधीन सभी विभागों के सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग आदेश भी जारी किए हैं कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी फाइल किसी के साथ साझा न की जाए।

    सरकारी निर्देश जारी

    सूत्रों ने बताया कि निर्देश मुख्य सचिव द्वारा कथित तौर पर आस्ट्रेलिया में मेयर के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मेयर शेली ओबेरॉय की विदेश यात्रा से संबंधित फाइल शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के माध्यम से भेजे बिना एलजी को भेजे जाने के बाद जारी किए गए थे। यह दूसरी बार है जब मंत्रियों की ओर से अधिकारियों को इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं।

    अधिकारियों पर नियंत्रण

    इसी तरह के निर्देश इस साल की शुरुआत में अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के आदेश के तुरंत बाद जारी किए गए थे। मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक विभाग द्वारा रखी जाने वाली न तो मुख्य फाइल और न ही छायाप्रति (डुप्लीकेट) फाइल को मंत्री की स्पष्ट अनुमति के साथ साझा करने की अनुमति दी जाएगी। एक अधिकारी ने कहा, “इसका प्रभावी अर्थ यह है कि संबंधित मंत्री की जानकारी में लाए बिना कोई भी फाइल या दस्तावेज एलजी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।”