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    Delhi: साकेत कोर्ट ने 25 जुलाई तक राजा भैया की पत्‍नी से नोटिस का जवाब देने को कहा, तलाक से जुड़ा है मामला

    By Ramesh MishraEdited By: Geetarjun
    Updated: Tue, 23 May 2023 05:19 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक के मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई।

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    कोर्ट ने 25 जुलाई तक राजा भैया की पत्‍नी से नोटिस का जवाब देने को कहा।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक के मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे। अब इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

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    कोर्ट ने 25 जुलाई तक भानवी सिंह के वकील को नोटिस का जवाब देने को कहा है। बता दें कि तलाक की अर्जी राजा भैया की ओर से दाखिल की गई थी। इस पर अदालत की ओर से राजा भैया की पत्नी भानवी को नोटिस भेजा गया था।

    इसके पूर्व 10 अप्रैल को रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की तलाक की अर्जी पर दिल्ली के साकेत कोर्ट ने उनकी पत्नी भानवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। राजा भैया की याचिका पर भानवी सिंह की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। इसके बाद इस मामले की सुनवाई 23 मई को होनी थी।

    उस वक्‍त जज के उपलब्ध नहीं होने पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। बता दें कि यह मामला पारिवारिक न्यायालय की न्यायाधीश शुनाली गुप्ता की कोर्ट में है।

    राजा भैया की भानवी सिंह के साथ शादी वर्ष 1995 में हुई थी। शादी के समय राजा भैया करीब 25 वर्ष के थे। दोनों की चार संतानें हैं। कुछ वर्षों से दोनों के रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई थी। इस बीच भानवी सिंह राजा भैया से अलग होकर अपने दिल्ली स्थित आवास पर रहने लगी थीं।