सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान और पत्नी आसमा पर 27 मई तक फैसला सुरक्षित, 2009 का है पूरा मामला
पांच फरवरी 2009 को जाफराबाद के जीनत महल सर्वोदय विद्यालय की तत्कालीन प्रधानाचार्य रजिया बेगम ने सीलमपुर थाने में केस दर्ज कराया था। उनका कहना है कि चार फरवरी की सुबह अब्दुल रहमान की पत्नी आसमा स्कूल के अंदर आई।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा को सजा सुनाने का फैसला 27 मई तक सुरक्षित रखा है। इस मामले पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने एक स्कूल की प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) रजिया बेगम पर हमला करने के आपराधिक मामले में दोनों को दोषी करार दिया था।
5 फरवरी 2009 का है मामला
पांच फरवरी 2009 को जाफराबाद के जीनत महल सर्वोदय विद्यालय की तत्कालीन प्रधानाचार्य रजिया बेगम ने सीलमपुर थाने में केस दर्ज कराया था। उनका कहना है कि चार फरवरी की सुबह अब्दुल रहमान की पत्नी आसमा स्कूल के अंदर आई।
आरोप है कि आसमा ने प्रधानाचार्य को थप्पड़ मार दिया। कुछ देर बाद अब्दुल रहमान अपने साथियों के साथ स्कूल के अंदर आया। उसने रजिया को जान से मारने की धमकी देकर गाली गलौच की।
इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद सबूतों के आधार पर अब्दुल रहमान और उसकी पत्नी आसमा को आईपीसी की धारा 353/506 और 34 के तहत दोषी करार दिया था। आसमा पर धारा 332 के तहत भी अपराध सिद्ध हुआ है।
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