AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत
Delhi Waqf Board Scam दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितता के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी। खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया गया है।
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) में कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर अनियमितता के मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी।
एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर किया रिहा
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिया है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। एसीबी ने अनियमितता मामले में 17 सितंबर को पूछताछ और छापेमारी के बाद खान समेत अन्य को गिरफ्तार किया था।
सोमवार को भेजा गया था 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
उल्लेखनीय है कि सोमवार 26 सितंबर को मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। बता दें कि पांच दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद एसीबी ने उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया था।
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यह है पूरा मामला
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) पर दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) में अवैध तरीके से 32 कर्मचारियों की नियुक्ति करने और वेतन में धांधली करने का आरोप है।
मामले में पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने खान को 16 सितंबर को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद 17 सितंबर को छापेमारी में मिले सबूतों के आधार पर एसीबी ने पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह खान चार दिन की रिमांड पर लिया था।
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