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    Kanjhawala Case: कंझावला मामले में आरोपित दीपक खन्ना को कोर्ट से मिली जमानत, दो को पहले ही मिल चुकी है बेल

    By Jagran NewsEdited By: Shyamji Tiwari
    Updated: Sat, 13 May 2023 03:58 PM (IST)

    Kanjhawala case दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन केस में आरोपित दीपक खन्ना को जमानत दे दी है। बता दें कंझावला केस 31 दिसंबर 2022 व एक जनवरी 2023 की रात से जुड़ा हुआ है।

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    कंझावला मामले में आरोपित दीपक खन्ना को कोर्ट से मिली जमानत

    नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन केस में आरोपित दीपक खन्ना को जमानत दे दी है। बता दें पहली जनवरी की तड़के रात को अंजलि को कार सवार चार युवकों ने टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा था। वह कार में फंस हुई थी। जिससे उसकी दर्दनाक मौत हुई थी।

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    एडीशनल सेशन जज नीरज गौड़ ने वकील द्वारा दिए गए तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी दीपक खन्ना को जमानत दे दी। जमानत देते समय कोर्ट ने कहा, "आरोपित के खिलाफ आरोपों से यह पता नहीं चलता है कि वह धारा 302 आईपीसी के तहत गंभीर अपराध के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश में था। कोर्ट ने कहा, "उसके खिलाफ चार्जशीट केवल आईपीसी की धारा 201/212/182 के तहत इन अपराधों को करने की साजिश है। आईपीसी की धारा 201/212/182 के तहत अपराध जमानती अपराध हैं।"

    एएसजे नीरज गौर ने कहा, "जमानती अपराधों के मामले में जमानत अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। आरोपित दीपक खन्ना की ओर से वकील जेपी सिंह पेश हुए। उन्होंने कहा कि आरोपित 1 जनवरी, 2023 से हिरासत में है। सह-आरोपी अंकुश खन्ना और आशुतोष भारद्वाज को अदालत ने पहले ही जमानत दे दी है। दीपक पर लगे आरोप वही हैं, जो उपरोक्त दोनों आरोपियों के हैं।

    आरोपित के वकील सिंह ने तर्क दिया कि आवेदक दीपक को किसी भी गैर-जमानती अपराध के लिए चार्जशीट नहीं किया गया है और वह अधिकार के मामले में जमानत का हकदार है। दूसरी ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। एपीपी ने तर्क दिया कि आरोपित गंभीर अपराधों के संबंध में अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश में था, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है।