दिल्ली में अब पुराना वाहन Scrap कराने पर Road Tax में मिलेगी छूट, जानें कितना होगा फायदा और क्या होगी प्रक्रिया
दिल्ली में पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी। एलजी वीके सक्सेना ने इस योजना को मंजूरी दी थी। गाड़ी स्क्रैप कराने पर डीलर से सर्टिफिकेट डिपॉजिट लेना जरूरी है जिससे नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी। गैर-परिवहन वाहनों के लिए 20% तक की छूट है। परिवहन विभाग 61 लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद कर चुका है।
वीके शुक्ला, नई दिल्ली: पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर नए वाहन खरीदने में रोड टैक्स में छूट अब दिल्ली में भी शुरू हो गई है। भाजपा सरकार ने इसे शुरू करा दिया है।
इस स्कीम के लिए अक्टूबर में ही एलजी वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी थी और इसके बाद अधिसूचना भी जारी हो गई थी, मगर विभागीय आदेश जारी नहीं हुआ था।
अब पुराने या अन्य वाहन को स्क्रैप करने पर मिलने वाली राशि के साथ ही रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप कराने के मामले में दिल्ली वालों को भी बड़ी राहत मिल गई है।
यहां बता दें कि दिल्ली में इस समय दूसरे राज्यों के स्क्रैप डीलर ही काम कर रहे हैं और वाहनों को उनके माध्यम से स्क्रैप कराया जा रहा है।
इस समय दिल्ली में एनसीआर की 13 से अधिक कंपनियां इस काम को कर रही हैं। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उनके पते और मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं।
अपने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद सर्टिफिकेट जरूर लें
अपना वाहन स्क्रैप कराने पर डीलर से डिपाॅजिट सर्टिफिकेट जरूर लें। यह वह सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से नया वाहन खरीदने पर आपको रोड टैक्स में 10 से लेकर 20 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर आप नया वाहन नहीं खरीदते हैं तो इस सर्टिफिकेट को डीलर के माध्यम से ही किसी अन्य व्यक्ति को भी हस्तांतरित करा सकते हैं। इसमें भी आप को सर्टिफिकेट की उचित राशि मिल सकेगी।
गाड़ी के मॉडल के हिसाब से तय होती है स्क्रैप वैल्यू
यह सर्टिफिकेट दिल्ली के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों में भी मान्य है क्योंकि यह स्कीम केंद्र सरकार की है जिसके माध्यम से वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा है। जहां तक वाहनों के स्क्रैप की बात है तो डीलर कंपनियों के माॅडल के हिसाब से दाम तय करते हैं।
जहां तक गाड़ी के स्क्रैप करने से मिलने वाली राशि की बात है तो डीलर गाड़ी के फोटो भेजने के बाद ही दम बता देते हैं अन्यथा गाड़ी देखने के बाद ही हुए दाम फाइनल करते हैं।
वाहन को स्क्रैप कराने पर यह छूट है निर्धारित
- गैर-परिवहन वाहनों के लिए नए गैर-परिवहन पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन टैक्स का 20% और नए गैर-परिवहन डीजल चालित वाहनों के पंजीकरण पर टैक्स में 15% छूट मिलेगी।
- इसी तरह परिवहन वाहनों के लिए नए परिवहन पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन टैक्स का 15% और नए परिवहन डीजल चालित वाहनों के पंजीकरण पर टैक्स में 10% छूट मिल सकेगी।
वाहन स्क्रैप करने के लिए ऐसे कर सकते हैं संपर्क
वाहन काे स्क्रैप कराने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट (https://vscrap.parivahan.gov.in) पर जाकर स्क्रैप डीलरों से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पर उनके पते भी दिए गए हैं।
दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग अभी तक 61 लाख 14 हजार 728 वाहनों का पंजीकरण रद चुका है। दिल्ली में इस समय 78 लाख वाहन ही पंजीकृत हैं।
जिसमें प्रति साल करीब साढ़े चार लाख वाहन नए पंजीकृत हो रहे हैं। इनमें डीजल वाहनों की संख्या बहुत कम हो गई है।
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