दिल्ली दंगा : सह आरोपित के सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ताहिर को आपत्ति
Delhi Violence दिल्ली दंगे से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन की तरफ से उसके वकील ने सह आरोपित अमित गुप्ता के सरकारी गवाह बनने की अर्जी का विरोध किया है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन की तरफ से उसके वकील ने सह आरोपित अमित गुप्ता के सरकारी गवाह बनने की अर्जी का विरोध किया है। जबकि अमित गुप्ता के वकील का पक्ष है कि इस अर्जी पर ताहिर हुसैन को विरोध करने का अधिकार नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी।
ताहिर हुसैन पर दंगा कराने के लिए डमी कंपनी बनाकर 1.10 करोड़ रुपये जुटाने का आरोप लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसके खिलाफ प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसमें सहयोग करने के लिए रोहिणी के कारोबारी अमित गुप्ता को भी सह आरोपित बनाया गया था। इस मामले में बीते मार्च में अमित गुप्ता ने सरकारी गवाह बनने के लिए अर्जी दायर की थी। अर्जी में उसने कहा था कि वह जांच में पूर्ण सहयोग करने और साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इस अर्जी का ताहिर हुसैन के वकील ने विरोध किया है। बता दें कि दंगे में नाम आने के बाद आप ने ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया था।
अलग वैन न मुहैया न कराने पर डीसीपी तलब
इस कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली सशस्त्र बल (डीएपी) की तीसरी बटालियन से बात कर आरोपित को पेशी पर लगाने के लिए अलग वैन की व्यवस्था कराएं। सुनवाई के दौरान ताहिर के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि उनके मुवक्किल के लिए अलग वैन मुहैया नहीं कराई गई है। जेल अधीक्षक से प्राप्त पत्र में बताया गया है कि डीएपी से सुरक्षा बढ़ाने के साथ अलग वैन मुहैया कराने का आग्रह किया गया है। इस पर कोर्ट ने डीएपी तीसरी बटालियन के डीसीपी को अगली सुनवाई पर तलब किया है। साथ ही निर्देश दिया कि अगली सुनावई में ताहिर को आनलाइन पेश किया जाए।

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