दिल्ली दंगा : ताहिर से जुड़े मामले में पुलिस को घटनाओं का समय स्पष्ट करने का निर्देश
कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजन से कहा कि वह उच्चाधिकारियों को परिस्थिति के बारे में बताएं और औपचारिक तरीके से स्पष्टीकरण के साथ आएं। फरवरी 2020 में दयालपुर थाना क्षेत्र में शेरपुर चौक पर जीशान नामक व्यक्ति की फर्नीचर की दुकान में आग लगा दी गई थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे के दौरान दयालपुर क्षेत्र में आगजनी के मामले में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस से कई शिकायतों से जुड़ी घटनाओं का समय स्पष्ट करने को कहा है। इसमें मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत दस लोगों पर आरोप है। जांच अधिकारी सुनवाई पर नहीं पहुंचे थे, कोर्ट ने उस पर भी नाराजगी जताई।
कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजन से कहा कि वह उच्चाधिकारियों को परिस्थिति के बारे में बताएं और औपचारिक तरीके से स्पष्टीकरण के साथ आएं। फरवरी 2020 में दयालपुर थाना क्षेत्र में शेरपुर चौक पर जीशान नामक व्यक्ति की फर्नीचर की दुकान में आग लगा दी गई थी। इसके साथ सात अन्य शिकायतों को जोड़ कर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत की है। इसमें ताहिर हुसैन समेत दस के खिलाफ आरोपपत्र दायर हो चुका है।
सुनवाई के दौरान सामने आया कि जीशान समेत कई शिकायतों में घटना का समय नहीं था। कोर्ट ने पुलिस को कुछ शिकायतों से जुड़ी घटनाओं का समय स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। इस मामले में ताहिर को छोड़ कर अन्य आरोपितों के वकील ने लिखित दलीलें दायर कर दी है। कोर्ट ने ताहिर के वकील को इसके लिए चार दिन का समय दिया है। ताहिर पर दंगे से जुड़े 12 मामले चल रहे हैं। दंगे में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी उसे निलंबित कर चुकी है।
बता दें कि दिल्ली के यमुनापार इलाके में उस वक्त हिंसा भड़क गई थी जब एनआरसी और सीएए के खिलाफ लोग उग्र हो गए थे। इसके बाद देखते ही देखते लोग सड़कों पर उतर गए। पहले तो प्रदर्शन हुए बाद में भीड़ हिंसक होते चली गई। लोग पुलिस बल के आमने सामने आने लगे। घर, दुकान और कई जगहों पर उग्र लोगों ने आग लगा दी। दुकानें लूट ली गई। लोग मारे जाने लगे।हालांकि पुलिस ने फिर मामले को अंडर कंट्रोल करते हुए सब ठीक किया।