कितने साल तक आरोपी को जेल में रखा जा सकता है? हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में पुलिस से पूछा सवाल
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपित तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि दंगों को पांच साल हो चुके हैं तो किसी आरोपित को कब तक जेल में रखा जा सकता है। अदालत ने मुकदमे में देरी के आधार पर आरोपित की दलीलों के बाद यह सवाल किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामले से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में आरोपित तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को पांच साल हो चुके हैं।
ऐसे में किसी आरोपित को कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है? अदालत ने आरोपित की तरफ से मुकदमे में देरी के आधार पर दलीलें दिए जाने के बाद यह सवाल पूछा गया।
आरोपित ने कहा कि मामले में कई अन्य आरोपितों को देरी के आधार पर 2021 में जमानत दी गई, लेकिन अब पांच साल बीत चुके हैं और आरोपित को 24 जून, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में आगे की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी
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