Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितने साल तक आरोपी को जेल में रखा जा सकता है? हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में पुलिस से पूछा सवाल

    दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपित तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि दंगों को पांच साल हो चुके हैं तो किसी आरोपित को कब तक जेल में रखा जा सकता है। अदालत ने मुकदमे में देरी के आधार पर आरोपित की दलीलों के बाद यह सवाल किया।

    By Vineet Tripathi Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Tue, 08 Jul 2025 04:10 PM (IST)
    Hero Image
    हाई कोर्ट ने आरोपित तस्लीम अहमद की हिरासत पर दिल्ली पुलिस से पूछा सवाल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामले से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में आरोपित तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को पांच साल हो चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में किसी आरोपित को कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है? अदालत ने आरोपित की तरफ से मुकदमे में देरी के आधार पर दलीलें दिए जाने के बाद यह सवाल पूछा गया।

    आरोपित ने कहा कि मामले में कई अन्य आरोपितों को देरी के आधार पर 2021 में जमानत दी गई, लेकिन अब पांच साल बीत चुके हैं और आरोपित को 24 जून, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में आगे की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी