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    Delhi Riots Case: दंगे के आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

    Updated: Wed, 09 Jul 2025 12:54 PM (IST)

    दिल्ली दंगा मामले में आरोपित तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने जांच एजेंसी से पूछा कि पांच साल से अधिक समय से जिरह नहीं हो सकी है तो आरोपितों को कब तक जेल में रखा जा सकता है। कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना निर्णय सुनाएगा।

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    तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय सुरक्षित।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामले से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में आरोपित तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

    कोर्ट ने मंगलवार को जांच एजेंसी से पूछा था कि पांच साल से अधिक समय में जिरह नहीं हो सकी, आरोपितों को कब तक जेल में बंद रखा जा सकता है।

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