Delhi Riots Case: दंगे के आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
दिल्ली दंगा मामले में आरोपित तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने जांच एजेंसी से पूछा कि पांच साल से अधिक समय से जिरह नहीं हो सकी है तो आरोपितों को कब तक जेल में रखा जा सकता है। कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना निर्णय सुनाएगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामले से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में आरोपित तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट ने मंगलवार को जांच एजेंसी से पूछा था कि पांच साल से अधिक समय में जिरह नहीं हो सकी, आरोपितों को कब तक जेल में बंद रखा जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।