क्या शरजील इमाम और उमर खालिद को मिलेगी राहत? 2020 के दंगों के मामले में कल हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट फरवरी 2020 के दंगों की साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में शरजील इमाम उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर कल फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट फरवरी 2020 के दंगों की साजिश से जुड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में पांच साल से जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य की ज़मानत याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा।
9 जुलाई को न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इनके अलावा, अब्दुल खालिद, अतहर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद की जमानत याचिका पर भी अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
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