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    Delhi Riot Case: दिल्ली दंगों के छह आरोपियों के खिलाफ चलेगा मुकदमा, एलजी वीके सक्सेना ने दी मंजूरी

    दिल्ली के उपराज्यपाल ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के एक मामले में आरोपी छह लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है जिसमें गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि नागरिकता संशोधन विधेयक का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की आड़ में गहरी साजिश रची गई जिसके कारण दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में दंगे हुए ।

    By Jagran NewsEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Sun, 06 Aug 2023 05:26 PM (IST)
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    मामले में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई थी।

    नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के एक मामले में आरोपी छह लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई थी।

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    जांच के दौरान यह सामने आया कि नागरिकता संशोधन विधेयक का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की आड़ में गहरी साजिश रची गई, जिसके कारण दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में दंगे हुए ।

    वर्तमान मामला 24 फरवरी, 2020 को गोली लगने से गली नंबर 17, न्यू मुस्तफाबाद निवासी 25 वर्षीय शाहिद उर्फ अल्लाह मेहर की मौत से संबंधित है।

    उपराज्यपाल ने अपराध के लिए मोहम्मद फिरोज, चांद मोहम्मद, रईस खान, मोहम्मद जुनैद, इरशाद और अकील अहमद के खिलाफ 1 मार्च, 2020 को दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले की एफआईआर संख्या 84/2020 में अभियोजन की मंजूरी दे दी है। 

    मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई। क्राइम ब्रांच ने गवाहों से पूछताछ की और एक टीवी चैनल के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सहित एकत्र किए गए सबूतों का एनालिसिस किया।