Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Riot Case: दो भाई दिल्ली दंगों के दौरान दुकान जलाने के आरोप से हुए बरी, कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया फैसला

    उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में दुकान कार व सामान जलाने के मामले में शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो सगे भाइयों को बरी कर दिया। रंजीत सिंह राणा और रवि सिंह को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस आरोपों को साबित करने में विफल रही।

    By ashish guptaEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Fri, 10 Feb 2023 11:35 PM (IST)
    Hero Image
    दो भाई दिल्ली दंगों के दौरान दुकान जलाने के आरोप से हुए बरी।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में दुकान, कार व सामान जलाने के मामले में शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो सगे भाइयों को बरी कर दिया। रंजीत सिंह राणा और रवि सिंह को बरी करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने कहा कि पुलिस इन पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रही है। दो पीड़ितों ने इनको दंगाई के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गवाह ने दिया ये बयान

    एक गवाह ने सिर्फ इतना बयान दिया कि उसने दोनों को वहां खड़ा देखा था। केवल अनुमान पर इन भाइयों को मामले में आरोपित बनाया गया।करावल नगर थाना क्षेत्र में 24 फरवरी 2020 की शाम को काली घटा रोड पर दंगाइयों ने शाकिर अली नाम व्यक्ति की कार जला दी थी। उस वक्त यह कार उनका बेटा शाहनवाज अली चला रहा था। इसके अगले दिन एक दुकान जलाने और दूसरी दुकान से सामान बाहर निकाल कर उसमें आग लगाने की घटना हुई थी। इस तीन की अलग-अलग शिकायतें आई थीं।

    पुलिस ने इन्हें बनाया था आरोपित

    पुलिस ने एक प्राथमिकी पंजीकृत कर इस मामले में करावल नगर एसबीएस कालोनी निवासी रंजीत सिंह राणा और उसके भाई रवि सिंह को आरोपित बनाया था। अगस्त 2021 में इनके खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए थे। उस वक्त दोनों ने खुद को बेगुनाह बताते हुए ट्रायल की मांग की थी।

    यह भी पढ़ें- Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में तथ्य बताने में हेड कांस्टेबल से हुई देरी, 9 आरोपित बरी

    यह भी पढ़ें- Delhi Riots: दिल्ली दंगों को लेकर कोर्ट की टिप्पणी, कहा- सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए हुई थी हिंसा