दिल्लीवासी ध्यान दें! अभी यूजर चार्ज नहीं हुआ है माफ, लोगों को मिलेगा विकल्प; जानें योजना की खास बातें
अब जब भी कोई संपत्तिकर जमा करना चाहता है तो उसके पास विकल्प रहेगा कि वह चाहे तो यूजर चार्ज जमा करें नहीं तो एक क्लिक से वह इसे न भरने के लिए भी विकल्प चुन सकता है। ऐसे में जो संपत्ति मालिक यूजर चार्ज जमा न करने का विकल्प चुनेगा उसे यूजर चार्ज से छूट मिल जाएगी।

निहाल सिंह, नई दिल्ली। यूजर चार्ज खत्म करने के लिए फिलहाल तकनीकी प्रक्रिया को पूरी करने में समय लग सकता है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के उन संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत मिली है जो 30 जून से पहले अपना संपत्तिकर जमा कर 10 प्रतिशत की छूट लेना चाहते हैं। निगम ने ऐसे संपत्ति मालिकों के लिए यूजर चार्ज (कूड़ा उठाने के बदले शुल्क) जमा करना वैकल्पिक कर दिया है। इसके लिए एमसीडी ने संपत्तिकर से जुड़े पोर्टल पर संशोधन किया है।
अब जब भी कोई संपत्तिकर जमा करना चाहता है तो उसके पास विकल्प रहेगा कि वह चाहे तो यूजर चार्ज जमा करें नहीं तो एक क्लिक से वह इसे न भरने के लिए भी विकल्प चुन सकता है। ऐसे में जो संपत्ति मालिक यूजर चार्ज जमा न करने का विकल्प चुनेगा उसे यूजर चार्ज से छूट मिल जाएगी। इसके साथ ही एमसीडी की संपत्तिकर के लिए आम माफी योजना रविवार से पोर्टल पर जारी हो जाएगी।
प्राइवेट मेंबर बिल सदन से इसको वापस करने का प्रस्ताव पारित
एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक अप्रैल से संपत्तिकर के साथ पोर्टल पर यूजर चार्ज वसूला जा रहा था। चूंकि सदन से प्राइवेट मेंबर बिल सदन से इसको वापस करने का प्रस्ताव पारित हो गया है तो प्रक्रिया पूरी होने तक हमने इसे जमा करने का विकल्प पोर्टल पर दे दिया है। अब कोई भी नागरिक जब संपत्तिकर जमा करने के साथ वैकल्पिक तौर पर यूजर चार्ज जमा करने का विकल्प चुन सकता है।
उन्होंने बताया कि सदन से जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसकी प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा। ऐसे में वह संपत्तिकर दाता जिन्होंने 30 जून तक अग्रिम संपत्तिकर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट लेना चाहते हैं वह अब बिना यूजर चार्ज के ही कर जमा कर सकेंगे। काफी लोग यूजर चार्ज का शुल्क लगने की वजह से संपत्तिकर चालू वित्त वर्ष का जमा नहीं कर रहे थे।
उल्लेखनीय है कि निगम ने ठोस कूड़ा प्रबंधन उप नियमों के तहत एक अप्रैल से यूजर चार्ज लेना शुरू कर दिया था। इसमें रिहायशी संपत्तियों में न्यूनतम 600 रुपये का अतिरिक्त संपत्तिकर हो रहा था। जबकि व्यावसायिक संपत्तियों में यह 5 से छह न्यूनतम अधिक संपत्तिकर जमा करना पड़ रहा था। अब विकल्प मिलने से नागरिकों को लाभ होगा।
1 जून से पोर्टल पर लागू हो जाएगी आम माफी योजना
भाजपा शासित एमसीडी ने संपत्ति मालिकों के लिए आम माफी योजना की घोषणा की थी। इससे संबंधित प्रस्ताव सदन की बैठक में पारित हुआ था। योजना को लागू करने के लिए एमसीडी ने पोर्टल में संशोधन कर दिया है। एक जून से नागरिक पोर्टल पर इसका लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत वर्तमान वर्ष के साथ पांच साल का बकाया जमा करते हैं तो उन्हें 15 साल का संपत्तिकर नहीं देना होगा। इतना ही छह साल के संपत्तिकर पर कोई ब्याज और जुर्माना भी नहीं लगेगा। यानि संपत्तिकर मूल कर ही चुकाना होगा। एमसीडी की इस योजना का लाभ 31 मार्च 2026 तक उठाया जा सकेगा।
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