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    Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में सुधरी हवा की गुणवत्ता, हटी ग्रैप तीन की पाबंदियां; पढ़ें अपडेट

    दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार के साथ ही ग्रैप तीन की पाबंदियां हटा दी गई हैं। 30 जनवरी को हवा की खराब गुणवत्ता के कारण ग्रैप तीन लागू किया गया था। हालांकि ग्रैप 1 और 2 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी। इस बदलाव के साथ ही राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में कई गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी।

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 03 Feb 2025 06:51 PM (IST)
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    राजधानी दिल्ली से हटी ग्रैप 3 की पाबंदियां।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसम में बदलाव के असर से एक्यूआई में हो रहे सुधार के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) तीन के नौ सूत्री प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए। बुधवार को ही ग्रैप तीन के प्रतिबंध लगाए गए थे। 

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    हालांकि ग्रैप एक और दो के प्रतिबंध बरकरार रहेंगे। इससे दिल्ली व एनसीआर के चार जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर में बीएस तीन पेट्रोल एवं बीएस चार डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक खत्म हो गई है। साथ ही हर तरह के निर्माण व विध्वंस से संबंधित हर तरह के कार्य भी हो सकेंगे। दिल्ली और एनसीआर के उक्त चारों जिलों में पांचवीं कक्षा तक स्कूल हाइइब्रिड मोड में चलाने की अनिवार्यता भी खत्म हो गई है।

    एक्यूआई 350 से कम होने से ग्रैप तीन के प्रतिबंध हटे

    सीएक्यूएम का कहना है कि रविवार शाम चार बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स घटकर 286 व शाम सात बजे 262 हो गया। अनुमान है कि अभी आगे इसमें और गिरावट होगी। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में एयर इंडेक्स खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एयर इंडेक्स 350 से 400 होने पर ग्रैप तीन एवं ग्रैप चार के प्रतिबंध जरूरी है। एयर इंडेक्स 350 से कम होने के कारण ग्रैप तीन के प्रतिबंध हटाए गए हैं। 

    बीएस 4 डीजल वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक हटी

    ग्रैप के नियमों का पालन नहीं करने के कारण जिन निर्माण परियोजनाओं और विध्वंस स्थलों को बंद करने का अलग से आदेश जारी हुआ था उस पर रोक जारी रहेगी। स्टोन क्रसर मशीनों के संचालन, खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर लगी रोक खत्म हो गई है। बीएस चार डीजल इंजन वाले माल वाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर लगी रोक भी हट गई है।

    ये प्रतिबंध भी हटे

    • दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन एमजीवी (मीडियम गुड्स व्हीकल) का राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन पर लगा प्रतिबंधित हटा। 
    • दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएच चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन के हल्के व्यवसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर लगी रोक हटी। 
    • दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में सरकारी दफ्तरों व सिविक एजेंसियों के कार्यालय के ड्यूटी के समय में बदलाव कर दफ्तरों के खोलने और बंद करने का समय अलग-अलग निर्धारित करने की अनिवार्यता खत्म।