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    दिल्ली-NCR में फिर लगा GRAP-4, AQI 400 पार; स्कूल-कॉलेज, WFH और ऑड-ईवन को लेकर निर्देश जारी

    दिल्ली में बीते 14 नवंबर को ग्रेप तीन के प्रतिबंध लगाए गए थे लेकिन बाद में प्रदूषण का स्तर कम होने पर पांच दिसंबर को इन्हें हटा लिया गया। लेकिन सोमवार को देश के आठ शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही जिसमें छह शहर एनसीआर के शामिल हैं। दिल्ली में देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही। रात दस बजे इंडेक्स गंभीर श्रेणी में 401 हो गया।

    By Jagran News Edited By: Piyush Kumar Updated: Tue, 17 Dec 2024 07:42 AM (IST)
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    प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्रेप-4 लागू।(फोटो सोर्स: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक बार फिर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ देख वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की सब कमेटी सीपीसीबी ने दिन में ग्रेप तीन लागू कर नौ सूत्रीय प्रतिबंध लागू किया, लेकिन देर रात दस बजे एयर इंडेक्स 401 तक पहुंचने के बाद ग्रेप चार के सात सूत्रीय प्रतिबंध लागू करने पड़े।

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    सोमवार को देश के आठ शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही

    उल्लेखनीय है कि बीते 14 नवंबर को ग्रेप तीन के प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन बाद में प्रदूषण का स्तर कम होने पर पांच दिसंबर को इन्हें हटा लिया गया। लेकिन, सोमवार को देश के आठ शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही, जिसमें छह शहर एनसीआर के शामिल हैं। दिल्ली में देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही। रात दस बजे इंडेक्स गंभीर श्रेणी में 401 हो गया।

     सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर लगी रोक

    अब एनसीआर में विध्वंस व हर तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है जिससे धूल उड़ने से प्रदूषण अधिक होता है। सिर्फ अस्पताल, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी महत्पूर्ण परियोजनाओं को छूट दी गई है। फ्लाईओवर, सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, ओवर ब्रिज इत्यादि परियोजनाओं के कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों, सभी स्टोन क्रसर मशीनों के संचालन, खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

    दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन वाले चार पहिया वाहनों (कार) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दिव्यांग लोगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसलिए दिव्यांग अपने व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन की कार का इस्तेमाल कर सकते हैं।

    नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश

    वहीं, बीएस चार डीजल इंजन वाले माल वाहक वाहनों के भी दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। सीएक्यूएम ने संबंधित एजेंसियों को इस पर अमल सुनिश्चित करने व नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में नौ कक्षा तक व 11वीं कक्षा का क्लास स्कूलों को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में चलाना होगा। अभिभावक व बच्चे आनलाइन या आफलाइन पढ़ाई का विकल्प चयन कर सकते हैं।

    सीएक्यूएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 13 दिसंबर को ग्रेप तीन में शामिल नए प्रविधानों का भी पालन करना होगा। उल्लेखनीय है कि पहले 14 नवंबर को ग्रेप तीन व 17 नवंबर को ग्रेप चार के प्रतिबंध लगे थे, लेकिन बाद में प्रदूषण का स्तर कम होने पर पांच दिसंबर को ग्रेप तीन के प्रतिबंध हटा लिए थे। लेकिन सोमवार को प्रदूषण बढ़ने पर दोबारा लगा दिए गए।