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    Delhi Pollution 2022: दिल्ली में 50% सरकारी कर्मी वर्क फ्राम होम, स्कूल भी बंद; नोट करें आज से होने वाले बदलाव

    By Jagran NewsEdited By: JP Yadav
    Updated: Sat, 05 Nov 2022 09:06 AM (IST)

    ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के क्रियान्वयन को लेकर पर्यावरण मंत्री ने शुक्रवार को सभी संबंधित विभागों की बैठक की। निर्णय लिया गया है कि शनिवार से दिल्ली सरकार के 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्राम होम करें और 500 नई पर्यावरण बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

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    दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

    नई दिल्ली, राज्यू ब्यूरो। वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचने और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथा चरण लागू हो जाने के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए है, जो शनिवार सुबह से ही प्रभावी हो गए हैं। प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के साथ शनिवार से 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी वर्क फ्राम होम हो गए हैं।

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    बता दें कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रदूषण की गंभीर श्रेणी को देखते हुए सीएक्यूएम ने ग्रेप के चौथे चरण को लागू करने का निर्देश दिया था। इसके मद्देनजर पहले से जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनको भी कड़ा किया जा रहा है।

    ये हैं अहम प्रतिबंध

    • जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को अनुमति मिलेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने छह सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया है।
    • दिल्ली सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे, 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्राम होम करेंगे।
    • 500 नई पर्यावरण बसें चलाई जाएंगी।
    • हाट-स्पाट के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी। औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी के लिए 33 टीमों का गठन किया गया है।

    कई अन्य कार्यों पर भी लगा बैन

    बता दें कि  निर्माण एवं विध्वंस कार्य पर पहले से ही रोक लगी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ श्रेणियों के निर्माण एवं विध्वंस की गतिविधियों को छूट दी गई थी। उनमें से हाइवे, फलाईओवर एवं सड़कें, दिल्ली जल बोर्ड के पाइप लाइन तथा पावर ट्रांसमिशन के कार्य पर अब बैन लगाया जा रहा है।

    दिल्ली में वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक

    गोपाल राय के मुताबिक, ग्रेप के नए प्रतिबंधों को दिल्ली में लागू करते हुए, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के अलावा अन्य डीजल वाहन दिल्ली में प्रतिबंधित होंगे। केवल सीएनजी, पेट्रोल एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। दिल्ली में पंजीकृत डीजल के उन मध्यम और भारी वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े नहीं है। डीजल इंजन के छोटे वाहन जो की बीएस 6 से नीचे हैं वे भी प्रतिबंधित रहेंगे।

    यूपी और हरियाणा की सीएम से भी की गई गुजारिश

    पर्यावरण मंत्री ने बताया कि छह सदस्यीय निगरानी समिति विशेष परिवहन आयुक्त के नेतृत्व में बनाई गई है। इस समिति में दो सदस्य परिवहन विभाग, दो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तथा दो डीपीसीसी के होंगे। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि इन प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन हो सके। इसके साथ साथ हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मख्यमंत्री को पत्र लिख कर यह अनुरोध कर रहे हैं कि जो वाहन आवश्यक सेवाओं से जुड़े नहीं हैं, उन्हें दिल्ली बार्डर तक न आने दें। उन्हें पहले ही ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर डायवर्ट करने की व्यवस्था करें।

    500 अतिरिक्त बसों का संचालन शनिवार से

    गोपाल राय ने बताया कि निजी कार्यालयों के लिए भी वर्क फ्राम होम की एडवाइजरी जारी की जा रही है। परिवहन विभाग को आदेश दिया है कि दिल्ली में 500 नई पर्यावरण बसों का चलाए जाने की व्यवस्था करें। राय ने बताया कि एसडीएम दिल्ली की आरडब्लूए के साथ बैठक कर सिक्योरिटी गार्डों को इलेक्ट्रिक हीटर देने की व्यवस्था करेंगे। राजस्व विभाग के आयुक्त को आदेश दिया गया है कि वे मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठक कर लोकल मार्केट और कार्यालयों की टाइमिंग अलग-अलग करने का सिस्टम तैयार करें।