वकीलों के विरोध के बाद बदला फैसला, अब अदालत में गवाही के लिए पुलिस अधिकारी का आना अनिवार्य
दिल्ली में वकीलों के विरोध के बाद एलजी ने पुलिस अधिकारियों को अदालत में छूट देने वाले आदेश को निरस्त करने पर सहमति जताई है। अब सभी पुलिस अधिकारी अदालत में प्रत्यक्ष रूप से गवाही देंगे। दिल्ली बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की लंबित मांग को स्वीकार लिया है। वकीलों ने पहले पुलिसकर्मियों की गैर-उपस्थिति के विरोध में अदालतों में कामकाज ठप कर दिया था तब यह निर्णय लिया गया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों को मिलने वाली छूट का विवाद अब थमता नजर आ रहा है। वकीलों के विराेध के चलते एलजी के इस आदेश को निरस्त करने पर सहमति बन गई है। इसीलिए अब से सभी पुलिस अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से अदालत में उपस्थित होकर गवाही देंगे।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की लंबित मांग का स्वीकार कर लिया गया है। अब से सभी पुलिस अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से अदालत में उपस्थित होकर गवाही देंगे। इससे पहले वकीलों ने पुलिसकर्मियों की गवाही को लेकर अदालत में गैर-उपस्थिति के विरोध में सोमवार को सभी जिला अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप रखने का निर्णय लिया था।
वकीलों के इस विरोध से आमजनों को अदालती कार्यवाही के लिए भटकना पड़ रहा था। लोगों की दिक्कत को देखते हुए एवं मामले का अंत न होता देख, यह मांग स्वीकार की गई है।
The lawyers of the Delhi District Court Bar Associations withdrew their strike after the demand for physical deposition of police personnel before the court was met.
The lawyers were on strike against the Lieutenant Governor's notification allowing police personnel to give… https://t.co/kvhN4UewXK
— ANI (@ANI) September 8, 2025
इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एक सर्कुलर जारी कर सभी पुलिस अधिकारियों को अदालतों में गवाही के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होकर सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही दिल्ली जिला कोर्ट बार एसोसिएशंस के वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली।
वकील लेफ्टिनेंट गवर्नर की उस अधिसूचना के खिलाफ हड़ताल पर थे, जिसमें पुलिसकर्मियों को पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबूत देने की अनुमति दी गई थी।
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